नई रेलवे लाइन के जमीन की खरीदी-बिक्री पर लगी रोक, कलेक्टर का आदेश
Kanak Durga Jha | May 14, 2025, 08:40 IST
Ban on sale purchase land new railway line Collectors order
खरसिया-नवा रायपुर और परिमलकसा रेलवे लाइन किस गांव से गुजरेगी, कलेक्टर को इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन रेलवे के अनुमोदन पर 35 गांवों पर रोक लगा दी।
खरसिया-नवा रायपुर और परिमलकसा रेलवे लाइन किस गांव से गुजरेगी, कलेक्टर को इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन रेलवे के अनुमोदन पर 35 गांवों पर रोक लगा दी। परेशान होकर किसान खरीदी-बिक्री, नामांतरण और बटांकन पर रोक हटाने के लिए कलेक्टोरेट पहुंच रहे हैं। अब कलेक्टर पत्र लिखकर रेलवे से पूछ रहे हैं कि लाइन कहां से गुजरेगी, उसका क्षेत्र क्या होगा, कितने खसरे प्रभावित होंगे।
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खसरे बैन होने से किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। वे जमीन की खरीदी-बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने खरसिया से सालिकराम रायपुर-परमालकसा तक 278 किलोमीटर नई डबल रेल बिछाने की मंजूरी दी है। रेलवे ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। लेकिन रेलवे ने जिला प्रशासन को यह जानकारी नही दी कि पटरी कहां से गुजरेगी और कितने खसरे प्रभावित होंगे।
जिला प्रशासन ने रेलवे को पत्र लिखकर इसके लिए मार्गदर्शन मांगा है। रेलवे से जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन बैन हटाकर सिर्फ उन इलाकों में खरीदी-बिक्री पर रोक लाएगा जहां से रेलवे लाइन गुजरेगी।
सालिकराम डाहर अभनपुर निवासी हैं। रेलवे लाइन के चलते इनकी जमीन की खरीदी-बिक्री वैन है। पारिवारिक परेशानी के चलते वे अपनी जमीन बेचना चाहते हैं, लेकिन नही बेंच पा रहे हैं। उन्होंने अभनपुर एसडीएम कार्यालय में आवेदन दिया है। एडीएम कार्यालय में रोजाना तीन से चार लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं।
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मंदिरहसौद में आलेसुर, पचरी, छड़िया, नाहरडीह, पथराकुण्डी, खरोरा, मांठ, बेलदारसिवनी, बुड़ेनी, खौली, टिकारी, डिघारी, नारा, रीवा, परसदा उमरिया, गुजरा, धमनी, गनौद। गोबरा नवापारा में खरखराडीह, नवागांव, तर्रा, थनौद, जामगांव, अभनपुर में गिरोला, बेलभाठा, उरला, अभनपुर, सारखी, कोलर, खोरपा, पलौद, ढोंढरा, खट्टी, परसदा आदि।
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खसरे बैन होने से किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। वे जमीन की खरीदी-बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने खरसिया से सालिकराम रायपुर-परमालकसा तक 278 किलोमीटर नई डबल रेल बिछाने की मंजूरी दी है। रेलवे ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। लेकिन रेलवे ने जिला प्रशासन को यह जानकारी नही दी कि पटरी कहां से गुजरेगी और कितने खसरे प्रभावित होंगे।
जिला प्रशासन ने रेलवे को पत्र लिखकर इसके लिए मार्गदर्शन मांगा है। रेलवे से जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन बैन हटाकर सिर्फ उन इलाकों में खरीदी-बिक्री पर रोक लाएगा जहां से रेलवे लाइन गुजरेगी।
एसडीएम कार्यालय में रोज आ रहे फरियादी
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जानिए, कौन-कौन से गांव में लगी है जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक
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FAQ
- रायपुर जिले के किन गांवों में जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक लगाई गई है?
रायपुर जिले में खरोरा, मंदिर हसौद और गोबरा नवापारा अभनपुर तहसीलों के कई गांवों में जमीन की खरीदी-बिक्री, खाता विभाजन, बटांकन और प्रयोजन परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। इनमें प्रमुख गांव हैं: आलेसुर, पचरी, छड़िया, नाहरडीह, पथराकुण्डी, मांठ, बेलदारसिवनी, बुड़ेनी, खौली, टिकारी, डिघारी, नारा, रीवा, परसदा उमरिया, गुजरा, धमनी, गनौद, खरखराडीह, नवागांव, तर्रा, थनौद, जामगांव, गिरोला, बेलभाठा, उरला, अभनपुर, सारखी, कोलर, खोरपा, पलौद, ढोंढरा, खट्टी और परसदा । - जमीन की खरीदी-बिक्री पर यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया है?
यह प्रतिबंध खरसिया-नवा रायपुर-परमलकसा नई रेलवे लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लगाया गया है। रेलवे प्रशासन ने आशंका जताई थी कि प्रस्तावित रेलवे लाइन की जानकारी के बावजूद कुछ लोग और दलाल बिना वैध अनुमति के जमीन के लेन-देन में लिप्त हो सकते हैं, जिससे परियोजना के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है । - क्या यह प्रतिबंध स्थायी है?
नहीं, यह प्रतिबंध अस्थायी है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रेलवे से प्रभावित क्षेत्रों की सटीक जानकारी प्राप्त होने के बाद, केवल उन क्षेत्रों में ही प्रतिबंध लागू रहेगा जहाँ से रेलवे लाइन गुजरेगी। अन्य क्षेत्रों में प्रतिबंध हटाया जा सकता है ।
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