हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: PHE विभाग सब इंजीनियर भर्ती नियम असंवैधानिक, BE कैंडिडेट्स से नहीं कर सकते भेदभाव
Sanjeet kumar dhurwey | Jul 04, 2025, 18:32 IST
Photograph: (the sootr)
छत्तीसगढ़ में पीएचई सब इंजीनियर भर्ती में गड़बड़ी और मनमानी के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग सब इंजीनियर भर्ती नियमावली को नियम के विरूद्ध बताया है।
छत्तीसगढ़ में पीएचई सब इंजीनियर भर्ती में गड़बड़ी और मनमानी के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग सब इंजीनियर भर्ती नियमावली को नियम के विरूद्ध बताया है।
कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल डिप्लोमा धारकों को इस परीक्षा में पात्र करार देना और बीई (बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग) डिग्रीधारकों को इस परीक्षा से बाहर करना, उनके साथ भेदभाव और मनमानी करने जैसा है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और व न्यायमूर्ति बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने कहा कि बीई डिग्रीधारी तकनीकी रूप से ज्यादा योग्य होते हैं और उन्हें अवसर से वंचित करना संविधान के समानता सिद्धांत का उल्लंघन करने जैसा है।
ये खबर भी पढ़ें:
मैथ्स से लगता है डर लेकिन टेक्नोलॉजी है पसंद, तो ये Non Maths Tech Course आएंगे काम
याचिकाकर्ता धगेन्द्र कुमार साहू ने अधिवक्ता प्रतिभा साहू के माध्यम से याचिका दायर की थी। याचिका में जानकारी दी थी कि वर्ष 2016 तक बीई और डिप्लोमा दोनों ही डिग्रीधारकों को डिप्टी इंजीनियर पद पर नियुक्त किया गया।
जबकि नियमों में केवल डिप्लोमा की शर्त थी रही थी। इस नियम और परंपरा को तोड़कर इस भर्ती में इस बार केवल डिप्लोमा कैंडिडेट्स को ही पात्र माना गया है।
ये खबर भी पढ़ें:
सरकारी स्कूल में बिना इजाजत जला दिए जरूरी दस्तावेज, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश
PHE विभाग ने कुल 128 पदों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें 118 पद सिविल और 10 पद विद्युत/यांत्रिकी के तय किए गए थे। व्यापमं परीक्षा कैलेंडर के अनुसार व्यापमं ने 27 अप्रैल 2025 को परीक्षा आयोजित की थी।
हाईकोर्ट ने परीक्षा से पहले ही बीई कैंडिडेट्स को अंतरिम राहत दी थी। साथ ही परीक्षा में शामिल होने के लिए भी अनुमति दी थी।
ये खबरें भी पढ़ें:
रावतपुरा मेडिकल कॉलेज घोटाला में रावतपुरा सरकार और भक्तों पर गिरफ्तारी की तलवार, CBI की कार्रवाई तेज
सड़क पर निर्माण सामग्री रखने वालों पर नकेल, 2,000 जुर्माना, ई-चालान से कार्रवाई
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद संभावना है कि PHE विभाग को नई पात्रता शर्तों के साथ संशोधित भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी, जिसमें BE और डिप्लोमा दोनों योग्यताएं मान्य होंगी।
thesootr links
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉दूसरेग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩👦👨
कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल डिप्लोमा धारकों को इस परीक्षा में पात्र करार देना और बीई (बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग) डिग्रीधारकों को इस परीक्षा से बाहर करना, उनके साथ भेदभाव और मनमानी करने जैसा है।
BE डिग्रीधारी कैंडिडेट्स ज्यादा योग्य
ये खबर भी पढ़ें:
मैथ्स से लगता है डर लेकिन टेक्नोलॉजी है पसंद, तो ये Non Maths Tech Course आएंगे काम
2016 तक मिलते रहे दोनों को अवसर
जबकि नियमों में केवल डिप्लोमा की शर्त थी रही थी। इस नियम और परंपरा को तोड़कर इस भर्ती में इस बार केवल डिप्लोमा कैंडिडेट्स को ही पात्र माना गया है।
ये खबर भी पढ़ें:
सरकारी स्कूल में बिना इजाजत जला दिए जरूरी दस्तावेज, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश
118 पदों की भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है पूरी
हाईकोर्ट ने परीक्षा से पहले ही बीई कैंडिडेट्स को अंतरिम राहत दी थी। साथ ही परीक्षा में शामिल होने के लिए भी अनुमति दी थी।
ये खबरें भी पढ़ें:
रावतपुरा मेडिकल कॉलेज घोटाला में रावतपुरा सरकार और भक्तों पर गिरफ्तारी की तलवार, CBI की कार्रवाई तेज
सड़क पर निर्माण सामग्री रखने वालों पर नकेल, 2,000 जुर्माना, ई-चालान से कार्रवाई
सरकार को पुनर्निर्धारित करनी होगी भर्ती प्रक्रिया
thesootr links
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
- एजुकेशन की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
- निशुल्क वैवाहिक विज्ञापन और क्लासिफाइड देखने के लिए क्लिक करें
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉दूसरेग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩👦👨
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari