केवल रिकॉर्ड में नाम होने से कोई मकान मालिक नहीं बनता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज किया बेदखली आदेश

Harrison Masih | Apr 14, 2026, 18:30 IST
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा- केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से कोई व्यक्ति मकान मालिक नहीं बन जाता। मकान मालिक-किरायेदार संबंध साबित किए बिना बेदखली का आदेश नहीं दिया जा सकता।

NEWS IN SHORT

  • हाईकोर्ट ने मकान मालिक-किराएदार विवाद पर अहम फैसला सुनाया।
  • राजस्व रिकॉर्ड में नाम होने से ही कोई व्यक्ति मकान मालिक नहीं बन जाता।
  • संबंध साबित किए बिना बेदखली का आदेश नहीं दिया जा सकता।
  • कोर्ट ने रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का बेदखली आदेश रद्द कर दिया।
  • बिलासपुर मकान विवाद से जुड़े मामले में यह फैसला दिया गया।

NEWS IN DETAIL

राजस्व रिकॉर्ड ही पर्याप्त नहीं

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मकान मालिक और किराएदार से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि, केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना किसी व्यक्ति को स्वतः मकान मालिक नहीं बनाता। इसके लिए मकान मालिक और किराएदार के बीच संबंध स्थापित करना जरूरी है।

बिना संबंध साबित किए बेदखली संभव नहीं

जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने कहा कि जब तक मकान मालिक और किराएदार के बीच संबंध साबित नहीं होता, तब तक किराएदार को बेदखल करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने मकान मालिकों की याचिका खारिज कर दी।

क्या है पूरा मामला?

मामला बिलासपुर के तारबाहर क्षेत्र स्थित एक मकान से जुड़ा है। स्वर्णलता और शशि लता मार्कस ने किराएदार गौतम पांडेय की बेदखली के लिए याचिका दायर की थी। उनका दावा था कि मूल मालकिन रेचल मंटारो की मृत्यु के बाद वे संपत्ति की वारिस और मकान मालिक हैं।

किराएदार गौतम पांडेय की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनका याचिकाकर्ताओं से कभी मकान मालिक-किराएदार का संबंध नहीं रहा। उन्होंने कभी उन्हें किराया नहीं दिया। साथ ही याचिकाकर्ताओं के पास कोई रेंट एग्रीमेंट भी नहीं था, जिससे उनके दावे की पुष्टि हो सके।

रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का आदेश किया निरस्त

डिवीजन बेंच ने पाया कि संबंध स्थापित नहीं होने की स्थिति में बेदखली का आदेश देना उचित नहीं था। इसलिए रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के आदेश को निरस्त कर दिया गया है।

क्या कहता है छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम?

छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम (CG Rent Control Act) की धारा 2(5) के अनुसार मकान मालिक वही व्यक्ति माना जाता है जो वर्तमान में किराया प्राप्त कर रहा हो या जिसे कानूनी रूप से किराया प्राप्त करने का अधिकार हो। ट्रस्टी, गार्जियन या किराया प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति भी इस दायरे में आते हैं।

IMP FACTS

कोर्ट: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर
बेंच: जस्टिस संजय के. अग्रवाल एवं जस्टिस सचिन सिंह राजपूत
मामला: किराएदार बेदखली विवाद
स्थान: तारबाहर, बिलासपुर
निर्णय: रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का आदेश निरस्त
प्रमुख टिप्पणी: केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम होना पर्याप्त नहीं

आगे क्या

इस फैसले के बाद भविष्य में किराएदार बेदखली से जुड़े मामलों में अदालतें मकान मालिक-किराएदार संबंध के ठोस प्रमाणों पर अधिक जोर दे सकती हैं। इससे ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया और अधिक स्पष्ट और मजबूत होने की संभावना है।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (CG High Court) का यह फैसला मकान मालिक-किराएदार विवादों में एक महत्वपूर्ण कानूनी दिशा तय करता है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर बेदखली का आदेश नहीं दिया जा सकता, बल्कि दोनों पक्षों के बीच संबंध स्थापित करना अनिवार्य है।

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