छत्तीसगढ़ हाथी संरक्षण नियम : हाथियों से छेड़छाड़ पर 3 साल की जेल
Aishwarya Dwivedi | Jul 10, 2026, 12:32 IST
हाथियों की सुरक्षा के लिए नए नियम
छत्तीसगढ़ में हाथियों को पटाखा फोड़ने या पत्थर मारने पर 3 साल की जेल और 1 लाख जुर्माना होगा। दोबारा अपराध पर 7 साल की सजा का नया नियम लागू हुआ है।
समझें क्या है पूरा मामला
यह नया आदेश छत्तीसगढ़ के सभी प्रभावित जिलों में लागू होगा। विभाग ने इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मानव और हाथियों के बीच संघर्ष रोकने के लिए यह फैसला हुआ। हाथियों को चिढ़ाना अब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
कानून में सजा के कड़े प्रावधान
यदि कोई व्यक्ति दोबारा यही गलती करता है तो सजा बढ़ेगी। दूसरी बार अपराध करने पर सात साल तक की जेल होगी। दोबारा गलती करने पर कानून में कोई रियायत नहीं मिलेगी। यह सजा गैर-जमानती धाराओं के तहत दी जा सकती है।
छत्तीसगढ़ हाथी संरक्षण नियम
क्यों हिंसक हो जाते हैं हाथी
हाथियों को अनावश्यक परेशान होने से रोकना मुख्य लक्ष्य है। वन विभाग अब निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक अपना रहा है। रेडियो कॉलर और ड्रोन कैमरों से लोकेशन ली जा रही है। ग्रामीणों को हाथियों की मौजूदगी की जानकारी पहले ही मिलेगी।
इन इलाकों में रहेगी विशेष नजर
संवेदनशील गांवों में इस नियम की मुनादी कराई जा रही है। ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। दोषियों के खिलाफ बिना देरी के सख्त कार्रवाई की जाएगी।
FAQ
- छत्तीसगढ़ में हाथियों को परेशान करने पर क्या सजा मिलेगी?
उत्तर: नए नियमों के तहत हाथियों पर पत्थर फेंकने या पटाखा फोड़ने पर सीधे एफआईआर दर्ज होगी। इसमें दोषी को 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। - वन विभाग ने यह सख्त आदेश क्यों जारी किया है?
उत्तर: हाथियों को बार-बार खदेड़ने और प्रताड़ित करने से उनका व्यवहार आक्रामक हो जाता है। इससे मानव-हाथी संघर्ष बढ़ता है और बेकसूर लोगों की जान व माल को खतरा पैदा होता है।
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