हाईकोर्ट ने डॉक्टर के तबादला आदेश पर लगाया ब्रेक, जानें क्या है मामला
Harrison Masih | Jun 07, 2025, 16:56 IST
High Court doctor transfer order bilaspur chattisgarh the sootr
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पशु चिकित्सा सेवा विभाग में उप संचालक के पद पर कार्यरत डॉक्टर तनवीर अहमद का स्थानांतरण लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में हुई, जहां कोर्ट ने तबादला आदेश पर रोक लगा दी है।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पशु चिकित्सा सेवा विभाग में उप संचालक के पद पर कार्यरत डॉक्टर तनवीर अहमद का स्थानांतरण लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राज्य शासन ने उन्हें जिला बलरामपुर-रामानुजगंज से जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर स्थानांतरित किया था, जिसे लेकर डॉक्टर तनवीर अहमद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विरोध जताया। मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में हुई, जहां कोर्ट ने तबादला आदेश पर रोक लगा दी है और मामले की जांच के लिए वरिष्ठ सचिवों की समिति गठित करने का आदेश दिया है।
ये खबर भी पढ़ें... हाईकोर्ट के जज निकले कोरोना पॉजिटिव, अफसरों के दावों की खुली पोल
डॉक्टर तनवीर अहमद ने राज्य शासन के तबादले के फैसले को चुनौती दी है। उनकी ओर से अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि डॉक्टर तनवीर की उम्र 63 वर्ष है, वे दिल के मरीज भी हैं और चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष निर्धारित है। इसके बावजूद उनका तबादला किया जाना शासन के नियमों के खिलाफ है।
ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महासमुंद शिक्षिका के युक्तियुक्तकरण पर 10 दिन की रोक
अधिवक्ता सिद्दीकी ने कोर्ट को बताया कि राज्य शासन ने 3 जून 2015 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें 55 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों को यथासंभव दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापना से मुक्त रखने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद डॉक्टर तनवीर अहमद को अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्यरत रहने के बावजूद अन्य क्षेत्र में तबादला कर दिया गया, जो स्पष्ट नियमों का उल्लंघन है।
याचिका में बताया गया कि डॉक्टर तनवीर अहमद ने अपनी पूरी सेवा अवधि अनुसूचित क्षेत्र में बिताई है, जिसमें 63 वर्ष तक की सेवा शामिल है। वहीं, वर्तमान पदस्थापना पर वे केवल 2 वर्ष से कार्यरत हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी एक शिक्षिका हैं, जो जिला सरगुजा में पदस्थ हैं। ऐसे में स्थानांतरण से उनका पारिवारिक जीवन भी प्रभावित होगा।
ये खबर भी पढ़ें... हाईकोर्ट में 24 घंटे अंबेडकर प्रतिमा की सुरक्षा कर रहे पुलिसकर्मी, दो गुट आए आमने-सामने
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि वे वरिष्ठ सचिवों की एक समिति गठित कर मामले की पूरी जांच करें और उचित निर्णय लें। तब तक डॉक्टर तनवीर अहमद के तबादले पर रोक लगाई गई है। कोर्ट ने राज्य शासन को पांच दिनों के अंदर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और 15 दिनों के भीतर याचिका का निराकरण करने का आदेश दिया है।
यह मामला सरकारी नियमों, कर्मचारियों के हित और परिवार की स्थिरता से जुड़ा होने के कारण काफी संवेदनशील है। कोर्ट की इस रोक के बाद अब सरकार को उचित कार्रवाई कर मामलों का निष्पादन करना होगा।
ये खबर भी पढ़ें... हाईकोर्ट में अंबेडकर मूर्ति विवाद और गहराया, वकील पर FIR से तनाव, जीतू ने कही ये बात
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें 📢🔃 🤝💬👩👦👨👩👧👧
ये खबर भी पढ़ें... हाईकोर्ट के जज निकले कोरोना पॉजिटिव, अफसरों के दावों की खुली पोल
तबादले के खिलाफ याचिका
ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महासमुंद शिक्षिका के युक्तियुक्तकरण पर 10 दिन की रोक
नियमों का उल्लंघन
सेवा अवधि और परिवार की परिस्थिति
ये खबर भी पढ़ें... हाईकोर्ट में 24 घंटे अंबेडकर प्रतिमा की सुरक्षा कर रहे पुलिसकर्मी, दो गुट आए आमने-सामने
हाईकोर्ट का आदेश और अगला कदम
यह मामला सरकारी नियमों, कर्मचारियों के हित और परिवार की स्थिरता से जुड़ा होने के कारण काफी संवेदनशील है। कोर्ट की इस रोक के बाद अब सरकार को उचित कार्रवाई कर मामलों का निष्पादन करना होगा।
ये खबर भी पढ़ें... हाईकोर्ट में अंबेडकर मूर्ति विवाद और गहराया, वकील पर FIR से तनाव, जीतू ने कही ये बात
FAQ
- 1. डॉ. तनवीर अहमद ने अपने तबादले को कोर्ट में क्यों चुनौती दी?
डॉ. तनवीर अहमद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उनकी उम्र 63 वर्ष है, वे हृदय रोगी हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल का अधिकांश समय अनुसूचित क्षेत्र में सेवा दी है। नियमों के अनुसार 55 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों को दुर्गम क्षेत्रों में पदस्थापना से छूट मिलनी चाहिए, जिसे शासन ने नजरअंदाज किया। - 2. हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं?
कोर्ट ने राज्य शासन को आदेश दिया है कि वरिष्ठ सचिवों की एक समिति गठित कर 15 दिनों के भीतर मामले पर निर्णय ले। तब तक तबादले पर रोक लगाई गई है। - 3. डॉक्टर की वर्तमान स्थिति क्या है?
डॉ. तनवीर अहमद फिलहाल बलरामपुर रामानुजगंज जिले में पदस्थ हैं। कोर्ट के आदेश अनुसार, जब तक समिति का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक उन्हें वर्तमान स्थान पर ही सेवाएं देनी होंगी।
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें 📢🔃 🤝💬👩👦👨👩👧👧
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari