फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, नहीं मिलेगी पेंशन-ग्रेच्युटी
Aishwarya Dwivedi | May 09, 2026, 09:43 IST
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हाईकोर्ट ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने साफ किया कि अवैध नियुक्ति पर भविष्य के लाभ नहीं मिलेंगे।
NEWS IN SHORT
- फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नियुक्ति पूरी तरह अवैध है।
- रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी।
- जांच किसी भी समय, रिटायरमेंट के बाद भी संभव है।
- सेवा के दौरान प्राप्त वेतन की वसूली नहीं की जाएगी।
- हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कड़े निर्णय को सही ठहराया।
NEWS IN DETAIL
सेवानिवृत्त अधिकारी के लाभ पर रोक का मामला
उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, विभाग ने उनके जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर सवाल उठाते हुए पेंशन, ग्रेच्युटी औरजीपीएफ (GPF) समेत अन्य सभी लाभों पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहाँ उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने कोई जानकारी नहीं छिपाई और लंबी सेवा के बाद लाभ रोकना अनुचित है।
पेंशन पर रोक, वेतन पर राहत
1. नियुक्ति का आधार अवैध: यदि नियुक्ति ही गलत प्रमाण पत्र पर हुई है, तो उसे कानूनी रूप से सही नहीं माना जा सकता।
2. जांच की कोई समय सीमा नहीं: जाति प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच सेवा के दौरान या रिटायरमेंट के बाद, कभी भी की जा सकती है।
3. वेतन की वसूली नहीं, पर लाभ नहीं: कोर्ट ने उदारता दिखाते हुए यह तो कहा कि सेवा के दौरान दिए गए वेतन की वसूली नहीं की जाएगी, लेकिन भविष्य के लाभ (पेंशन आदि) पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
758 फर्जी प्रमाण पत्रों का हुआ खुलासा
फैसले का प्रभाव
निष्कर्ष
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