CGPSC परीक्षा में गड़बड़ी करने पर जेल के साथ लगेगा जुर्माना
Deeksha Nandini Mehra | Jul 28, 2024, 08:38 IST
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
शासन को सीजीपीएससी की परीक्षाओं में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम 2024 को लागू करने के लिए पत्र भेजा गया है। इसके तहत परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों को जेल भेजने के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा।
छत्तीसगढ़ में लगातार परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। इसको लेकर प्रशासन अब सख्ती बरतने की तैयारी कर रही है। अब CGPSC की परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों को सीधे जेल भेजने के साथ लाखों का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
दरअसल, शासन को सीजीपीएससी (CGPSC) की परीक्षाओं में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम 2024 को लागू करने के लिए पत्र भेजा गया है। इसका मकसद सीजीपीएससी में रिफॉर्म करना है।
पिछले कुछ वर्षों में अलग-अलग राज्यों में पेपर लीक के कई मामले सामने आए हैं। अभी हाल में नीट यूजी एग्जाम में भी पेपर लीक का मामला सामने आया है। इससे परीक्षाओं पर असर पड़ा है। परीक्षाओं और रिजल्ट में देरी होती है। इसके अलावा विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं।
वहीं छत्तीसगढ़ में भी सीजीपीएससी की ओर से कुछ वर्ष पहले हुई राज्य सेवा परीक्षा की मेरिट में गड़बड़ी का मामला आया था। हालांकि इसकी सीबीआई जांच हो रही है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से कुछ महीने पहले यह कानून लागू किया गया है। उत्तरप्रदेश व बिहार में इस कानून को राज्य की परीक्षाओं में लागू करने के लिए अध्यादेश पारित हो गया है।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की परीक्षाओं में इसे लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। संभावना है कि आने वाले दिनों में यह अधिनियम प्रदेश में लागू हो जाएगा।
दरअसल, शासन को सीजीपीएससी (CGPSC) की परीक्षाओं में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम 2024 को लागू करने के लिए पत्र भेजा गया है। इसका मकसद सीजीपीएससी में रिफॉर्म करना है।
विश्वसनीयता पर उठते हैं सवाल
वहीं छत्तीसगढ़ में भी सीजीपीएससी की ओर से कुछ वर्ष पहले हुई राज्य सेवा परीक्षा की मेरिट में गड़बड़ी का मामला आया था। हालांकि इसकी सीबीआई जांच हो रही है।
क्या होगा सजा का प्रावधान
- इस नियम के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्यिों के लिए तीन से पांच साल तक की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कैद।
- सेवा प्रदाताओं पर एक करोड़ का जुर्माना और चार साल तक सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने पर रोक।
- सार्वजनिक परीक्षाओं से संबंधित संगठित अपराध में शामिल होने पर पांच से दस साल तक जेल और एक करोड़ का जुर्माना।
- संगठित अपराध में शामिल संस्थाओं की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान।
- गड़बड़ी में शामिल मैनेजमेंट के सीनियर अधिकारी समेत अन्य को तीन से दस साल तक की जेल और एक करोड़ रुपए का जुर्माना।
यूपी- बिहार में हो गया लागू
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की परीक्षाओं में इसे लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। संभावना है कि आने वाले दिनों में यह अधिनियम प्रदेश में लागू हो जाएगा।
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