अवैध जमीन पर बनाया आलीशान होटल, निगम ने चला दिया बुलडोजर
बिलासपुर जिले के पुराना बस स्टैंड स्थित महुआ होटल में नगर निगम ने आज अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई नक्शे के विपरीत किए गए निर्माण को हटाने के लिए की गई।
बिलासपुर जिले के पुराना बस स्टैंड स्थित महुआ होटल में नगर निगम ने आज अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई नक्शे के विपरीत किए गए निर्माण को हटाने के लिए की गई। निगम के बिल्डिंग अधिकारी सुरेश शर्मा ने बताया कि होटल का नक्शा रामचंद्र लालचंदानी, दौलतराम चौधरी और महक आहूजा के नाम पर पास हुआ था। तीनों ने भवन अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन किया। ओपन स्पेस और पार्किंग के लिए निर्धारित जगह पर अवैध निर्माण कर दिया।
जोन क्रमांक 5 के कमिश्नर अनुभव सिंह ने बताया कि निर्माण की जांच में अनियमितता पाए जाने पर तीनों को नोटिस दी गई। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई। निर्माणकर्ताओं ने शुरू में विरोध किया, लेकिन बाद में मान गए। नगर निगम अधिनियम के अनुसार, अवैध निर्माण हटाने में होने वाले खर्च की वसूली भवन निर्माणकर्ताओं से की जाएगी। स्थल पर जांच के बाद तीनों को अवैध निर्माण स्वयं हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
बिलासपुर के महुआ होटल में नगर निगम ने क्या कार्रवाई की और क्यों?
नगर निगम ने महुआ होटल पर अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलाकर निर्माण को ध्वस्त किया, क्योंकि होटल प्रबंधन ने नक्शे के अनुसार ओपन स्पेस और पार्किंग की जगह पर गैरकानूनी ढंग से निर्माण किया था।
होटल का नक्शा किन लोगों के नाम पर पास हुआ था और उन्होंने कौन सी गलती की?
होटल का नक्शा रामचंद्र लालचंदानी, दौलतराम चौधरी और महक आहूजा के नाम पर पास हुआ था। इन लोगों ने भवन अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन कर अवैध निर्माण किया था।
क्या पहले से कोई चेतावनी दी गई थी?
हाँ, नगर निगम ने निर्माण में अनियमितता पाए जाने पर तीनों को नोटिस भेजा था और स्वयं अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने निर्देश का पालन नहीं किया, जिसके बाद कार्रवाई की गई।