छग सरकार का बड़ा फैसला: अब जमीनें होंगी फ्री होल्ड, 50 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा मालिकाना हक
Harrison Masih | Oct 28, 2025, 16:13 IST
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छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अब एनआरडीए की जमीनें लीज होल्ड नहीं रहेंगी, बल्कि मिलेंगे फ्री होल्ड मालिकाना अधिकार। जानिए कैसे बदलेंगे नियम और कौन उठा पाएगा इस ऐतिहासिक फैसले का फायदा।
Raipur. छत्तीसगढ़ सरकार ने राजधानी क्षेत्र नवा रायपुर के हजारों भू-आवंटन धारकों को बड़ी राहत दी है। अब नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) की आवासीय जमीनें लीज होल्ड से फ्री होल्ड कर दी जाएंगी। इस निर्णय के बाद नवा रायपुर की जमीनों पर लोगों को अब स्थायी मालिकाना हक (Ownership Right) मिल सकेगा।
राज्य के आवास एवं पर्यावरण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले से प्रदेश के 50 हजार से अधिक भू-स्वामियों को सीधा लाभ मिलेगा।
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अब तक एनआरडीए से जमीन लेने वालों को केवल लीज़ पर जमीन दी जाती थी। यानी वे जमीन के मालिक नहीं बल्कि उपयोगकर्ता माने जाते थे और उन्हें हर वर्ष लीज़ रेंट (भू-भाटक) जमा करना पड़ता था।
फ्री होल्ड व्यवस्था लागू होने के बाद, अब एकमुश्त राशि जमा करने पर व्यक्ति जमीन का पूर्ण स्वामी बन जाएगा। इससे भविष्य में खरीदी-बिक्री, बंधक और ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
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दरअसल, आरडीए, एनआरडीए और हाउसिंग बोर्ड की कई परियोजनाएं कृषि भूमि पर बनी थीं। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड को सुधारने में विलंब हो रहा था, जिसके चलते फ्री होल्ड की प्रक्रिया अटकी हुई थी। अब सरकार ने इस तकनीकी बाधा को दूर करते हुए “छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन नियम)-2008” में संशोधन किया है।
आवास एवं पर्यावरण विभाग के उप सचिव देवेंद्र सिंह भारद्वाज ने बताया कि- “नवा रायपुर में एनआरडीए की जमीनों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब लोग 15 वर्ष का भू-भाटक जमा कर अपनी जमीन का स्वामित्व प्राप्त कर सकेंगे।”
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विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से नवा रायपुर के रियल एस्टेट सेक्टर में नई गति आएगी। फ्री होल्ड स्वामित्व मिलने के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और प्रॉपर्टी के दामों में भी वृद्धि की संभावना है।
राज्य के आवास एवं पर्यावरण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले से प्रदेश के 50 हजार से अधिक भू-स्वामियों को सीधा लाभ मिलेगा।
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पहले लीज होल्ड में था केवल उपयोग का अधिकार
फ्री होल्ड व्यवस्था लागू होने के बाद, अब एकमुश्त राशि जमा करने पर व्यक्ति जमीन का पूर्ण स्वामी बन जाएगा। इससे भविष्य में खरीदी-बिक्री, बंधक और ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
व्यावसायिक जमीनों पर अभी फैसला लंबित
अधिसूचना के अनुसार, एनआरडीए की व्यावसायिक भूमि को फ्री होल्ड करने के संबंध में फिलहाल निर्णय नहीं लिया गया है। उदाहरण के तौर पर - यदि किसी व्यक्ति के पास 1500 वर्गफीट जमीन है और वार्षिक भू-भाटक 10 हजार रुपए है, तो 15 वर्ष का भू-भाटक यानी 1.50 लाख रुपए एकमुश्त जमा कर जमीन का स्वामित्व प्राप्त किया जा सकेगा।
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अटका हुआ मामला अब सुलझा
ऐसे समझें पूरी खबर
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15 वर्ष का भू-भाटक जमा कर मिलेगा स्वामित्व अधिकार
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नवा रायपुर में तेजी से बदलेगा रियल एस्टेट परिदृश्य
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