छत्तीसगढ़ के पहले सीएम अजीत जोगी के पुत्र अमित 23 साल बाद जेल जाएंगे, जग्गी हत्याकांड का जिन्न फिर निकला बाहर

Arun Tiwari | Apr 02, 2026, 15:56 IST
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रायपुर में 2003 के रामावतार जग्गी हत्याकांड का केस 23 साल बाद फिर सुर्खियों में है। हाईकोर्ट ने अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। जबकि 2007 में कोर्ट ने उन्हें बरी किया था। जानें क्या है जग्गी हत्याकांड।

Raipur. छत्तीसगढ़ में 23 साल बाद एनसीपी नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड का जिन्न फिर बोतल से बाहर आ गया है। यह वही जिन्न है जो जब तब अमित जोगी के लिए मुश्किलें खड़ी करता रहा है। मामला तब का है जब अमित जोगी के पिता अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे। सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया गया।

जग्गी के परिवार वाले यह सवाल खड़ा करते रहे कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अमित जोगी को बचा लिया गया। 23 साल बाद मुश्किलें फिर खड़ी हो गई हैं। तब कौन जानता था कि दो दशक बाद हत्याकांड में बरी हो चुके पूर्व सीएम के बेटे को जेल जाना पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं जग्गी,जोगी और जेल की पूरी कहानी।

जग्गी,जोगी और जेल :

पहले बताते हैं कि यह जिन्न किस तरह बाहर निकला। छत्तीसगढ़ के चर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने उन्हें तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। यह आदेश चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने दिया।

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित जोगी ने कहा कि उन्हें पूरी सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और यह निर्णय उनके लिए चौंकाने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। सुनवाई के दौरान रामावतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने कोर्ट में दावा किया कि यह हत्या एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा थी।

मामले की जांच कर रही सीबीआई ने 11 हजार पन्नों की चार्जशीट पेश की, जिसमें कई अहम सबूत शामिल बताए गए। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने CBI की अपील को मंजूरी दी और अमित जोगी को सरेंडर करने का आदेश दिया। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन बाद में इस मामले को फिर से खोला गया।

जग्गी हत्याकांड का पूरा मामला :

4 जून 2003 को राजधानी रायपुर में एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज मामले में कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे, जबकि अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 आरोपियों को सजा सुनाई गई थी।

31 मई 2007 को रायपुर की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। जिस पर पहले अमित जोगी के पक्ष में स्टे मिला। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेज दिया।

करीब दो साल पहले हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस हत्याकांड में दोषी ठहराए गए अन्य आरोपियों की अपील खारिज करते हुए उनकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने CBI की अपील स्वीकार करते हुए मामले को दोबारा हाईकोर्ट भेजा, ताकि विस्तृत सुनवाई हो सके।

शुरुआती जांच में पुलिस पर पक्षपात और ढिलाई के आरोप लगे थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने जांच CBI को सौंप दी थी। CBI ने अपनी जांच में अमित जोगी समेत कई लोगों पर हत्या और साजिश के आरोप लगाए थे। हालांकि उस समय पर्याप्त सबूत न मिलने के चलते उन्हें बरी कर दिया गया था, लेकिन अब केस दोबारा खुलने के बाद इस पर फिर से सुनवाई हो रही है।

क्या बोले अमित जोगी :

अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रिय मित्रों और शुभचिंतकों, आज माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध CBI की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया- बिना सुनवाई का अवसर दिए। मुझे खेद है कि जिस व्यक्ति को अदालत ने दोषमुक्त किया था, उसे बिना सुनवाई का एक भी अवसर दिए दोषी करार दिया गया।

यह अप्रत्याशित है। अदालत ने मुझे 3 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझे लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय से मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। मैं न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता हूँ। मैं पूर्ण शांति, आस्था और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। सत्य की जीत अवश्य होगी। आप सभी से आग्रह है कि मेरे लिए प्रार्थना करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय छत्तीसगढ़

20 साल बाद तपस्या सफल हुई :

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर अपील की सुनवाई के दौरान रामावतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी की ओर से उनके वकील बीपी शर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने अमित जोगी को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि यह हत्याकांड तत्कालीन राज्य सरकार की साजिश के तहत कराया गया था। अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि जब CBI ने जांच शुरू की, तब तक सरकार के प्रभाव में अहम सबूतों को नष्ट किया जा चुका था।

ऐसे मामलों में केवल भौतिक साक्ष्य ही निर्णायक नहीं होते, बल्कि पूरे षड्यंत्र का खुलासा जरूरी होता है। इसलिए महज सबूतों के अभाव के आधार पर आरोपियों को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। सतीश जग्गी ने कहा कि 20 साल बाद उनकी तपस्या सफल हुई है। उनको न्याय मिला है,अब अमित जोगी जेल जाएंगे।

जानिए कौन थे रामावतार जग्गी :

कारोबारी पृष्ठभूमि से आने वाले रामावतार जग्गी छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक प्रभावशाली नाम थे। वे देश के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के बेहद करीबी माने जाते थे। जब विद्याचरण शुक्ल ने कांग्रेस छोड़कर NCP का दामन थामा, तब रामावतार जग्गी भी उनके साथ इस पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद शुक्ल ने उन्हें छत्तीसगढ़ में NCP का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया, जिससे उनकी राजनीतिक पकड़ और मजबूत हो गई।

हत्याकांड में 28 लोग पाए गए दोषी :

जग्गी हत्याकांड में अभय गोयल, याहया ढेबर, वीके पांडे, फिरोज सिद्दीकी, राकेश चंद्र त्रिवेदी, अवनीश सिंह लल्लन, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह गिल, चिमन सिंह, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रविंद्र सिंह, रवि सिंह, लल्ला भदौरिया, धर्मेंद्र, सत्येंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह परिहार, विनोद सिंह राठौर, संजय सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार शर्मा, (मृत) विक्रम शर्मा, जबवंत, विश्वनाथ राजभर दोषी पाए गए थे।

2 CSP, थाना प्रभारी समेत अन्य को हुई थी सजा :

इस हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाने वालों में 2 तत्कालीन CSP और एक तत्कालीन थाना प्रभारी के अलावा रायपुर मेयर एजाज ढेबर के भाई याहया ढेबर और शूटर चिमन सिंह शामिल हैं।

जग्गी हत्याकांड की टाइमलाइन :

2003- बिलासपुर में रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या
2003-04 - मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई
2004-05- सीबीआई ने अमित जोगी समेत 29 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट को सौंपी
- ट्रायल कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया और अमित जोगी को बरी कर दिया
- सीबीआई ने अमित जोगी को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामला दोबारा खोला गया
- 2026 में हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई,11 हजार पन्नों की चार्जशीट पर हुई सुनवाई
- अप्रैल 2026,हाईकोर्ट ने अमित जोगी को दोषी करार दिया तीन सप्ताह में सरेंडर का आदेश

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