अधूरे निर्माण पर बिल्डर का पूरी वसूली का दबाव खारिज, रेरा से होमबायर को राहत
Sanjay Sharma | Mar 19, 2026, 22:58 IST
Photograph: (thesootr)
BHOPAL. रेरा ने बिल्डर को 30 सितम्बर 2026 तक निर्माण पूरा करने का आदेश दिया। वहीं, बिल्डर को अतिरिक्त शुल्क वसूलने से रोका और होमबायर को राहत दी।
News in Short
- दो साल बाद भी निर्माण अधूरा फिर भी बिल्डर ने पेमेंट का दबाव बनाकर रद्द की थी बुकिंग ।
- अनुबंध में 12% जीएसटी थी निर्धारित लेकिन अब बिल्डर कर रहा था 18% की मांग ।
- आवेदक ने फ्लैट हैंडओवर न करने और शर्त तोड़ने पर वापस मांगी थी जमा राशि।
- रेरा द्वारा बिल्डर को किसी भी एक्स्ट्रा चार्ज की वसूली न करने की दी गई हिदायत
- निर्माण में देरी के बाद भी बिल्डर भुगतान में विलम्ब के आधार पर मांग रहा था ब्याज।
News in Detail
भोपाल में बिल्डर्स की मनमानी पर रेरा यानी मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। बुकिंग के समय लुभावने वादे में फंसकर राशि जमा करने वाले होमबायर्स को रेरा ने राहत दी है।
राजधानी के खजूरी कलां में रहने वाले होमबायर अजय राय ने बरखेड़ा पठानी में सुरभि स्मार्ट सिटी फेस -बी में 36.96 लाख रुपए कीमत का फ्लैट बुक किया था। इसके लिए सुरभि लाइफस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के बिल्डर विकास रमतानी से बुकिंग राशि जमा कर अनुबंध किया था।
बिल्डर को नवम्बर 2024 में फ्लैट हैंडओवर करना था। निर्धारित अवधि के बाद भी बिल्डर ने होमबायर को हैंडओवर तो नहीं दिया उल्टा फाइनल अमाउंट जमा न करने पर बुकिंग रद्द करने का नोटिस थमा दिया।
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मनमानी देख लगाई रेरा में गुहार
बिल्डर की मनमानी की शिकायत पर सुनवाई के दौरान कई तथ्यों को छिपाया गया। होमबायर ने जमा कराए गए 30.50 लाख रुपए का ब्यौरा पेश किया गया। जबकि बिल्डर ने अनुबंध में तय अवधि में राशि जमा न कराने पर ब्याज सहित कुल राशि 38.94 लाख जमा करने का दावा पेश किया।
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12% पर अनुबंध मांगी 18% जीएसटी
वहीं कुल राशि पर भी ब्याज की मांग की गई है। बिल्डर की ओर से अनुबंध के बाद जीएसटी में बदलाव के सवाल पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। रेरा ने अनुबंध के आधार पर केवल 6.46 लाख ही बकाया होना माना है।
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सितम्बर तक करना होगा हैंडओवर
प्राधिकरण ने बिल्डर की ब्याज और बढ़ी हुई दर से जीएसटी की वसूली को नकार दिया। रेरा सदस्य रश्मि अग्रवाल ने बिल्डर को सितम्बर 2026 तक फ्लैट हैंडओवर करने का आदेश दिया है। इसके अलावा अन्य किसी भी तरह के चार्ज की वसूली को अमान्य किया गया है।
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