एसआई-सूबेदार भर्ती परीक्षा : सरकार वादा भूली तो याचिकाओं के सहारे भर्ती में शामिल होंगे कैंडिडेट्स

Sanjay Sharma | Nov 10, 2025, 21:02 IST
Share
candidates-included-si-recruitment-exam
candidates-included-si-recruitment-exam

पुलिस एसआई-सूबेदार भर्ती परीक्षा में कोरोना रिलेक्सेशन का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। हाईकोर्ट ने 35 से अधिक याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया है। एसआई-सूबेदार भर्ती परीक्षा के आवेदन की आखिरी तारीख 10 नवंबर है।

BHOPAL. पुलिस एसआई-सूबदार भर्ती परीक्षा में कोरोना रिलेक्सेशन न देने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। हाईकोर्ट की जबलपुर और इंदौर बेंच ने 35 से अधिक याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया है। एसआई-सूबेदार भर्ती परीक्षा के आवेदन की आखिरी तारीख 10 नवंबर है। अब इन अभ्यर्थियों के लिए एमपीईएसबी को अलग पोर्टल खोलना होगा।

27 अक्टूबर से शुरू हुए थे आवेदन

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस एसआई-सूबेदार भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इस परीक्षा के लिए 27 अक्टूबर से आवेदन शुरू हुए थे। 10 नवंबर, सोमवार को आवेदन का आखिरी दिन था। यह भर्ती साल 2017 के बाद आई थी। आठ साल बाद आई इस भर्ती के लिए 9 लाख से ज्यादा आवेदन जमा हो चुके हैं।
हजारों अभ्यर्थी ओवर एज होने की वजह से इस भर्ती में शामिल होने से वंचित रह गए हैं। ये अभ्यर्थी आठ साल तक भर्ती का इंतजार करते रहे। लेकिन कोरोना काल के बाद से अब तक भर्ती ही नहीं आई। इसको देखते हुए सरकार ने वर्दीधारी भर्तियों में आयु सीमा में तीन साल की रियायत देने की छूट दी थी। इस संबंध में राज्य मंत्रालय से एक पत्र भी जारी किया गया था।

140e1e6c-6fe
140e1e6c-6fe


e8dbe16f-477
e8dbe16f-477


ये भी पढ़ें...इंदौर में एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा के सेंटर के पहले खुलासे से भड़के उम्मीदवार, जमकर किया प्रदर्शन

सरकार ने वादा किया पीएचक्यू भूला

एसआई-सूबेदार भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन के बाद हजारों अभ्यर्थी निराश थे। रूल बुक में कोरोना रिलेक्सेशन नहीं था। पुलिस मुख्यालय ने आयु सीमा में तीन साल की छूट देने से मना कर दिया। भर्ती में शामिल न होने और वादाखिलाफी पर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जबलपुर और इंदौर हाईकोर्ट बेंच में याचिकाएं लगाई गई थीं। सोमवार को चार याचिकाओं पर सुनवाई की गई।

ये भी पढ़ें...एमपी पुलिस भर्ती 2025 में पक्की नौकरी के लिए ये हैं सबसे बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेस और ऐप्स

4 याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई

हाईकोर्ट जबलपुर में सोमवार को याचिकाकर्ता रजनीश पांडेय, छत्रपाल सिंह, नीरज कुमार और इंदौर बेंच में सौरभ जोशी की याचिका पर सुनवाई हुई। चारों याचिकाओं पर अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने सरकार के वादे और अभ्यर्थियों के पक्ष में पैरवी की।

अधिवक्ता दिनेश सिंह के अनुसार अभी कुछ अन्य याचिकाओं पर सुनवाई बाकी है। हजारों अभ्यर्थी आयु सीमा में रियायत न मिलने से परीक्षा से वंचित हो रहे हैं। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट जबलपुर और इंदौर बेंच ने याचिका में शामिल अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा में शामिल करने का आदेश सरकार को दिया है।

ये भी पढ़ें...एमपी पुलिस भर्ती 2025 : नया सिलेबस और परीक्षा पैटर्न अभी समझें, वरना चूक हो जएगी

हाईकोर्ट के आदेश पर 35 को राहत

हाईकोर्ट के आदेश के बाद चारों याचिकाओं में शामिल 35 से ज्यादा अभ्यर्थियों को राहत मिली है। अब वे इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर पाएंगे। हालांकि, 10 नवम्बर को परीक्षा के आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में इन याचिकाकर्ताओं के आवेदन के लिए MPESBको अलग से पोर्टल खोलना होगा।

ये भी पढ़ें...मध्यप्रदेश में खाली है 90 हजार पद, प्रमोशन में आरक्षण का विवाद है कारण, 12 को मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

छूट न मिलने से हजारों अभ्यर्थी वंचित

अब सवाल यह है कि सरकार ने आयु सीमा में छूट दी थी, फिर भी युवकों को मौका क्यों नहीं मिला। हाईकोर्ट से मौका पाने वाले केवल 35 अभ्यर्थी हैं। पीएचक्यू की वादाखिलाफी से हजारों अभ्यर्थी अयोग्य हो गए। उनका क्या होगा?





Tags:
  • मध्यप्रदेश
  • मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल
  • हाईकोर्ट जबलपुर
  • पुलिस भर्ती परीक्षा
  • MPESB
  • एमपी पुलिस भर्ती 2025
  • एसआई-सूबेदार भर्ती परीक्षा
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज
अस्पताल का लैब बोतलों में भ्रूण : कोरबा के लाइफ केयर हॉस्पिटल में कौन सा खेल? कोर्ट को भी नहीं मिला जवाब

By VINAY VERMA

अस्पताल का लैब बोतलों में भ्रूण : कोरबा के लाइफ केयर हॉस्पिटल में कौन सा खेल? कोर्ट को भी नहीं मिला जवाब
RCA चुनाव में बड़ा उलटफेर, राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह ने छोड़ा मैदान

By Ashish Bhardwaj

RCA चुनाव में बड़ा उलटफेर, राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह ने छोड़ा मैदान
वेदांता ग्रुप को जल्द नया और युवा नेतृत्व मिलेगा: प्रिया अग्रवाल हेब्बर हो सकती हैं उत्तराधिकारी, कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी?

By Arohi Raj

वेदांता ग्रुप को जल्द नया और युवा नेतृत्व मिलेगा: प्रिया अग्रवाल हेब्बर हो सकती हैं उत्तराधिकारी, कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी?
हाईकोर्ट की फटकार से जागा स्वास्थ्य विभाग: सचिव अमित कटारिया पर लगा जुर्माना, लापरवाही में कांकेर CMHO सस्पेंड

By Umeshwari Baghel

हाईकोर्ट की फटकार से जागा स्वास्थ्य विभाग: सचिव अमित कटारिया पर लगा जुर्माना, लापरवाही में कांकेर CMHO सस्पेंड