डेली कॉलेज में नए संविधान से चुनाव होंगे, सरकार ने दी नए संशोधन को मंजूरी
Sanjay Gupta | Apr 27, 2026, 21:03 IST
Photograph: (THESOOTR)
INDORE. डेली कॉलेज के संविधान संशोधन को मंजूरी मिल गई है। इसकी जानकारी मुख्य चुनाव अधिकारी को दे दी गई है। इसके बाद फैसला हो गया है कि नए संविधान से ही चुनाव होंगे। यानी इसके तहत दो कैटेगरी में ही चुनाव होंगे।
डेली कॉलेज चुनाव के संविधान संशोधन को फर्म एंड सोसायटी ने मंजूरी दे दी है। शासन की यह मंजूरी मुख्य चुनाव अधिकारी हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस सुशील गुप्ता के पास पहुंच गई है। इसके बाद तय हो गया है कि केवल अब दो कैटेगरी में ही चुनाव कराए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया 28 व 29 अप्रैल को होगी और वोटिंग व काउंटिंग 21 मई को होगी।
नए संविधान के मुताबिक चुनाव अब केवल न्यू डोनर कैटेगरी टू बी टू से के लिए चुनाव होगा। वहीं पुराने डोनर की कैटेगरी टू बी वन से दो सदस्यों को चुनाव होगा।
नए संविधान के मुताबिक अब ओडीए (ओल्ड डेलियंस एसोसिएशन) से चुनाव नहीं होंगे। पहले इस कैटेगरी टू सी से दो सदस्यों के लिए चुनाव होते थे और वह बोर्ड में जाते थे। लेकिन नए संविधान के मुताबिक प्राथमिकता से इस एसोसिएशन के प्रेसीडेंट व सचिव ही बोर्ड में जाएंगे और एक सदस्य प्रतिष्ठत छात्र को भी बोर्ड में लिया जाएगा। लेकिन यह चयन प्रक्रिया होगी और इसमें निर्वाचन नहीं होगा।
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वहीं अब नजरें विरोधी गुट पर है। ओडीए में एक गुट लगातार नए संविधान का विरोध कर रहा है। इनका कहना है कि इससे ओडीए संस्था के असित्तव पर संकट आ जाएगा।
वहीं नए संविधान को लेकर बोर्ड व प्रबंधन का कहना है कि इससे दो बार चुनाव की स्थिति नहीं होगी और ओडीए जो अपने प्रेसीडेंट और सचिव चुन रहा है वहीं बोर्ड में भी आ जाएंगे तो उनकी बातें और समस्याएं, सुझाव प्रमुखता से बोर्ड में उठ सकेंगे। माना जा रहा है कि जल्द ही विरोधी गुट इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगा सकता है।
इनका कहना है कि जब चुनाव शेड्यूल जारी हुआ 21 अप्रैल को तब पुराना संविधान लागू था, इसकी सत्यापित कॉपी फर्म एंड सोसायटी से 23 अप्रैल को ली है। ऐसे में अब अचानक नया संविधान कैसे लागू हो सकता है।
इन चुनाव के लिए 28 व 29 अप्रैल को नामांकन के बाद अब इसमें 4 से 19 मई तक डाक मतपत्र जारी होंगे, जो 20 मई तक वापस आ सकेंगे। वहीं 21 मई को स्थानीय वोटिंग होगी और फिर इसी दिन काउंटिंग होकर रिजल्ट जारी होगा।
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इस कैटेगरी में होंगे चुनाव
ओडीए से अब चुनाव नहीं
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अब नजरें विरोधी गुट पर
वहीं नए संविधान को लेकर बोर्ड व प्रबंधन का कहना है कि इससे दो बार चुनाव की स्थिति नहीं होगी और ओडीए जो अपने प्रेसीडेंट और सचिव चुन रहा है वहीं बोर्ड में भी आ जाएंगे तो उनकी बातें और समस्याएं, सुझाव प्रमुखता से बोर्ड में उठ सकेंगे। माना जा रहा है कि जल्द ही विरोधी गुट इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगा सकता है।
इनका कहना है कि जब चुनाव शेड्यूल जारी हुआ 21 अप्रैल को तब पुराना संविधान लागू था, इसकी सत्यापित कॉपी फर्म एंड सोसायटी से 23 अप्रैल को ली है। ऐसे में अब अचानक नया संविधान कैसे लागू हो सकता है।
21 मई को है वोटिंग और काउंटिंग
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