बस का टैक्स बकाया तो EOW ने मालिकों पर कर दी FIR, HC पहुंचा मामला
Neel Tiwari | Mar 11, 2026, 19:21 IST
bus owners tax
डिंडौरी के बस संचालकों ने EOW द्वारा टैक्स बकाया मामले में दर्ज FIR को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने EOW से शपथपत्र मांगा और मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च 2026 को तय की है।
News in Short
- डिंडौरी के बस संचालकों ने EOW की FIR को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
- याचिका में कहा गया कि टैक्स वसूली मोटर यान कराधान अधिनियम के तहत होती है।
- RTO ने पहले ही टैक्स डिमांड नोटिस जारी किए थे।
- हाईकोर्ट ने EOW के डीजीपी और लीगल एडवाइजर से शपथपत्र मांगा।
- मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को तय।
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RTO ने जारी किए थे टैक्स डिमांड नोटिस
क्या है पूरा मामला
आरोप है कि वर्ष 2006 से 2025 तक इन बसों का मोटर वाहन टैक्स जमा नहीं किया गया और टैक्स से बचने के लिए बस मालिकों ने परिवहन विभाग को यह सूचना दे दी कि बसों को कबाड़ में बेच दिया गया है। हालांकि जांच में पाया गया कि बसों को नष्ट करने की कोई वैधानिक अनुमति नहीं ली गई थी। वर्ष 2017 में जब जिला परिवहन कार्यालय डिंडौरी ने बकाया टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू की तो संबंधित बसों की टैक्स फाइलें ही रिकॉर्ड से गायब मिलीं।
आरोप है कि उस समय पदस्थ सहायक ग्रेड-1 कर्मचारी पुष्प कुमार प्रधान ने मूल फाइलों को सुरक्षित नहीं रखा, जिससे वसूली की कार्रवाई रुक गई और शासन को करीब 9 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। इन तथ्यों के आधार पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर ने बस मालिकों और परिवहन विभाग के कर्मचारी सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
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