लाखों की ठगी के बाद रकम लौटा कर किया समझौता, कोर्ट ने कहा नहीं खत्म करेंगे मामला
Neel Tiwari | Jul 28, 2026, 22:31 IST
Photograph: (THESOOTR)
KATNI. कटनी के लाखों रुपए ठगी मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा संदेश दिया है। शिकायतकर्ताओं को रकम लौटाने और समझौता होने के बाद भी कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया।
समझें क्या है पूरा मामला...
- कटनी में व्यापारियों से लाखों की ठगी का आरोप दो भाइयों पर लगा।
- शिकायतकर्ताओं का दावा है कि फर्जी लेटर पैड दिखाकर रकम ली गई।
- एक आरोपी ने 9 लाख रुपये लौटाए, फिर उससे समझौता हो गया।
- आरोपी ने हाई कोर्ट से एफआईआर रद्द करने की मांग की।
- हाईकोर्ट ने कहा कि समझौता जांच रोकने का आधार नहीं बन सकता।
जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने यह आदेश 24 जुलाई 2026 को सुनाया। यह फैसला 6 जुलाई 2026 को सुरक्षित रखा गया था। अदालत ने आरोपी तीरथदास मोटवानी की याचिका खारिज कर दी।
क्या था पूरा विवाद
आरोपी ने लौटाए 9 लाख, फिर हुआ समझौता
पुलिस ने कोर्ट में क्या कहा
हाई कोर्ट ने राहत देने से क्यों किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी लिया सहारा
इन फैसलों में कहा गया है कि जांच के शुरुआती चरण में अदालतों को बहुत कम मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। यदि संज्ञेय अपराध की जांच चल रही हो, तो पुलिस को अपना काम पूरा करने देना चाहिए।
अदालत का बड़ा संदेश
आखिर में कोर्ट ने क्या आदेश दिया
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