हाईकोर्ट ने आईएएस अशोक बर्णवाल समेत 4 अफसरों के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट
Amresh Kushwaha | May 13, 2026, 08:51 IST
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ग्वालियर हाईकोर्ट ने फैमिली पेंशन और एडिशनल पेंशन के दो मामलों में आईएएस अशोक बर्णवाल सहित चार अधिकारियों को जमानती वारंट से तलब किया है। कोर्ट के नोटिस और आदेशों के बावजूद अफसरों ने न जवाब दिया, न पालन किया...
शॉर्ट में समझें क्या है पूरा मामला...
- शीला त्रिपाठी ने पति की पेंशन न मिलने पर 2019 में कोर्ट में याचिका दायर की थी।
- हाईकोर्ट के नोटिस के बाद भी अफसर न पेश हुए, न जवाब दिया था।
- 95 वर्षीय डॉ. राजकुमार गुप्ता को एडिशनल पेंशन नहीं मिली थी।
- हाईकोर्ट ने 14 अगस्त 2024 को डॉ. गुप्ता के पक्ष में फैसला दिया था।
- आदेश नहीं माना गया तो अवमानना याचिका और वारंट जारी हुए हैं।
पेंशन न मिलने पर कोर्ट पहुंची विधवा
कोर्ट ने 26 फरवरी और 5 मार्च 2019 को संबंधित अफसरों को नोटिस जारी किए थे। इसके बावजूद, न कोई अफसर पेश हुआ, न किसी ने जवाब भेजा। कोर्ट की इस अनदेखी पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।
4 अधिकारी वारंट की जद में
95 साल के डॉक्टर को नहीं मिली पेंशन
डॉ. गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 14 अगस्त 2024 को उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। आदेश था कि उन्हें एडिशनल पेंशन दी जाए।
आदेश के बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे अफसर
कोर्ट ने फिर नोटिस दिया था। अपर मुख्य सचिव की ओर से इस बार भी कोई जवाब नहीं आया था। नतीजा यह रहा कि हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को पांच हजार रुपए के जमानती वारंट से तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई आज यानी 13 मई को तय है।
क्यों गंभीर है यह मामला?
शीला त्रिपाठी जैसी विधवाओं के लिए पेंशन जीवनयापन का एकमात्र जरिया होती है। साथ ही, 95 साल के डॉ. गुप्ता जैसे बुजुर्ग रिटायर्ड अफसर के लिए तो यह और भी बड़ी बात है। तीन दशक बाद भी उन्हें हक के लिए लड़ना पड़ रहा है।
ग्वालियर हाईकोर्ट ने इन दोनों मामलों में जो सख्त रुख अपनाया है वह बताता है कि न्यायपालिका बुजुर्गों और कमजोर वर्ग की सुनवाई के मामले में सख्त है। जमानती वारंट जारी होने के बाद अब इन अफसरों को कोर्ट के सामने पेश होना होगा।
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