बेटे की मौत के बाद दंपती को हाईकोर्ट से नई उम्मीद, 52 वर्षीय महिला को IVF की मंजूरी
Neel Tiwari | Jul 17, 2026, 22:48 IST
52 वर्षीय महिला को IVF की मंजूरी
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 52 वर्षीय महिला को IVF कराने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि यदि मेडिकल बोर्ड महिला को फिट मानता है तो केवल उम्र के आधार पर इलाज से इनकार नहीं किया जा सकता।
समझें क्या है पूरा मामला...
- बेटे की मौत के बाद दंपती ने IVF का सहारा लिया।
- महिला की उम्र के कारण अस्पताल ने प्रक्रिया रोकी।
- मेडिकल रिपोर्ट में महिला को फिट बताया गया।
- दंपती ने हाईकोर्ट में उम्र सीमा को चुनौती दी।
- कोर्ट ने मेडिकल फिटनेस को अहम आधार माना।
52 साल की महिला को बड़ी राहत
कोर्ट पहुंचे थे दंपती
अस्पताल ने उम्र का हवाला देकर रोक दी प्रक्रिया
हाईकोर्ट में कई फैसलों का हवाला
मेडिकल बोर्ड ने कराई कई चरणों में जांच
डॉक्टरों ने IVF या सरोगेसी के लिए उपयुक्त बताया
कोर्ट ने कहा, उम्र नहीं बनेगी इलाज में रुकावट
दंपती अपने जोखिम पर कराएगा IVF
किसी भी योग्य संस्थान में करा सकेंगे इलाज
पहचान सार्वजनिक नहीं करने के भी निर्देश
यह फैसला क्यों माना जा रहा है अहम
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