मंदसौर गोलीकांड पर पूर्व विधायक पारस सकलेचा की याचिका HC ने की खारिज
Madhav Singh | Oct 24, 2024, 13:59 IST
poorv vidhayak saklecha
मंदसौर गोलीकांड मामले में पूर्व विधायक द्वारा दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। रतलाम के पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने जैन आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की मांग की थी।
आमीन हुसैन @ रतलाम
मंदसौर गोलीकांड की जांच के लिए गठित जैन आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की मांग को लेकर दायर की गई पिटीशन को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। रतलाम के पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने उच्च न्यायालय इंदौर में पिटीशन दायर की थी। कोर्ट ने किसानों पर फायरिंग की घटना को 6 से 7 वर्ष का समय हो जाने पर इसे खारिज किया है।
बताया गया कि पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने 6 जून 2017 को किसान आंदोलन मंदसौर में पुलिस फायरिंग में पांच किसानों की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच के लिए गठित जैन आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने के लिए मई 2022 में पिटीशन क्रमांक 10626/2022 दाखिल की थी।
मंदसौर जेल में 62% कैदी ड्रग्स तस्करी के, क्षमता से ज्यादा कैदी बंद
सकलेचा ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जिला तथा पुलिस प्रशासन ने स्थिति तथा घटना के पूर्व समय से कदम उठाए थे या नहीं। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई उचित है या नहीं, यदि नहीं तो उसके लिए कौन दोषी है। इस जांच के लिए 12 जून 2017 को गठित जैन आयोग ने 13 जून 2018 को रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी।
बलौदा बाजार केस में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को मिल सकता है तीसरा नोटिस, पहुंचे हाईकोर्ट
सकलेचा ने माननीय उच्च न्यायालय से मांग की थी कि जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3/4 के अनुसार रिपोर्ट पर कार्रवाई कर उसे 6 माह में विधानसभा के पटल पर रखना आवश्यक है। अतः शासन को निर्देश दिए जाएं। अधिवक्ता प्रत्यूष मिश्रा ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लेख भी किया।
इस मामले में शासन ने न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना बंधनकारी नहीं है। उन्होंने इस संदर्भ में उच्च न्यायालय उड़ीसा, आंध्रप्रदेश तथा गुजरात के आदेशों का उल्लेख किया।
सड़कों पर मवेशियों की मौत... HC नाराज, अधिकारियों से मांगा जवाब
न्यायाधीश विवेक रूसिया तथा न्यायाधीश बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने पिटीशन खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में 6 से 7 वर्ष का समय गुजर चुका है, अब रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का आधार नजर नहीं आ रहा है।
मंदसौर गोलीकांड की जांच के लिए गठित जैन आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की मांग को लेकर दायर की गई पिटीशन को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। रतलाम के पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने उच्च न्यायालय इंदौर में पिटीशन दायर की थी। कोर्ट ने किसानों पर फायरिंग की घटना को 6 से 7 वर्ष का समय हो जाने पर इसे खारिज किया है।
क्या था मामला?
मंदसौर जेल में 62% कैदी ड्रग्स तस्करी के, क्षमता से ज्यादा कैदी बंद
क्या कहा था सकलेचा ने
बलौदा बाजार केस में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को मिल सकता है तीसरा नोटिस, पहुंचे हाईकोर्ट
यह थी मांग
क्या कहा शासन ने?
सड़कों पर मवेशियों की मौत... HC नाराज, अधिकारियों से मांगा जवाब
क्या कहा कोर्ट ने
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari