जूनियर अधिकारी को उपकृत करने के लिए हुआ तबादला, हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
Ratan Kumar Mishra | Jul 01, 2026, 23:37 IST
हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
ग्वालियर हाईकोर्ट ने संयुक्त संचालक अरविंद सिंह के भोपाल तबादले पर अंतरिम रोक लगाई। कोर्ट ने आदेश को प्रथम दृष्टया संदिग्ध माना और जूनियर अधिकारी को लाभ पहुंचाने की आशंका पर शासन से जवाब मांगा।
समझें क्या है पूरा मामला
- अरविंद सिंह का तबादला भोपाल किया गया था।
- हाईकोर्ट ने तबादले पर अंतरिम रोक लगाई।
- आदेश प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण माना गया।
- जूनियर अधिकारी को लाभ देने की आशंका जताई।
- कोर्ट ने शासन की सक्रियता पर सवाल उठाए।
तबादले पर अंतरिम रोक
कोर्ट ने तबादले पर जताई नाराजगी
अधिवक्ता आरबीएस तोमर ने रखा पक्ष
सुनवाई में कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से सवाल किया। सामान्य मामलों में शासन जवाब देने में देर करता है। फिर इस मामले में तत्काल निर्देश कैसे मिले। कोर्ट ने उच्च अधिकारियों की सक्रियता को असामान्य माना। न्यायालय ने इसे प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण बताया। दूसरे अधिकारी को लाभ पहुंचाने की आशंका जताई। हाईकोर्ट ने तबादला आदेश पर अंतरिम रोक लगाई। शासन से मामले में जवाब भी मांगा गया।
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