सोम डिस्टिलरीज को हाईकोर्ट का करारा झटका, फर्जी परमिट कांड में 8 लाइसेंस निलंबन बरकरार
Neel Tiwari | Mar 24, 2026, 11:57 IST
high court upholds som distilleries license suspension fake permit case
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोम डिस्टिलरीज मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कंपनी की सभी दलीलों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि फर्जी परमिट और राजस्व चोरी जैसे मामलों में कोई रियायत नहीं दी जा सकती।
News In Short
- हाईकोर्ट ने सोम डिस्टिलरीज की रिट याचिका खारिज कर दी है।
- आठ लाइसेंसों का निलंबन पूरी तरह बरकरार रहेगा।
- यह मामला 2011 के फर्जी परमिट और शराब तस्करी केस से जुड़ा है।
- कोर्ट ने कहा- Fraud vitiates all यानी धोखाधड़ी सब कुछ खत्म कर देती है।
- आबकारी कमिश्नर अभिजीत अग्रवाल की भूमिका पर भी कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है।
News In Detail
14 दिसंबर 2011 को महू-नीमच रोड पर घाटाबिल्लोद के पास एक ट्रक पकड़ा गया था। इसमें 1200 पेटी ब्लूचिप व्हिस्की बिना वैध परमिट के ले जाई जा रही थी। जांच में खुलासा हुआ कि यह कोई साधारण लापरवाही नहीं बल्कि फर्जी परमिट बुक के जरिए रची गई सुनियोजित साजिश थी। इसका सीधा असर सरकारी राजस्व पर पड़ा है।
निचली अदालत ने पहले ही ठहरा दिया था दोषी
हाईकोर्ट में बचाव के सारे तर्क ध्वस्त
धोखाधड़ी सब कुछ दूषित कर देती है- कोर्ट
कोर्ट ने यह भी माना कि लाइसेंस हर साल नया नहीं होता, बल्कि उसका नवीनीकरण होता है, इसलिए पुराने अपराधों के आधार पर भी वर्तमान लाइसेंस पर कार्रवाई पूरी तरह वैध है।
आबकारी आयुक्त भी कटघरे में
लाइसेंस निलंबन बरकरार, सोम को बड़ा झटका
हाईकोर्ट के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि फर्जीवाड़ा और राजस्व से खिलवाड़ करने वाली कंपनियों को अब कानून के शिकंजे से बचना आसान नहीं होगा।
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