सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ी सोम डिस्टिलरी, हाईकोर्ट ने दिखाया कानून का आईना
Neel Tiwari | Mar 20, 2026, 18:58 IST
som distillery
विवादों में घिरी सोम डिस्टिलरी की सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ वहीं रुक गई, जहां से मामला शुरू हुआ था। जबलपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा कि बिना सरकारी पक्ष को सुने कोई आदेश नहीं पारित किया जा सकता।
News in Short
- सोम डिस्टिलरी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, लेकिन राहत नहीं मिली।
- मामला फिर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में सुना गया।
- कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर तत्काल फैसला मांगा।
- कोर्ट ने कहा, सरकार का पक्ष सुने बिना आदेश संभव नहीं।
- अगली सुनवाई टॉप ऑफ द लिस्ट, लेकिन रोस्टर बदलाव पर निर्भर।
News in detail
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जज ने समझाया न्याय का सिद्धांत
जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा कि सरकारी पक्ष अपनी बहस पूरी नहीं कर पाया। समय की कमी के कारण बिना उन्हें सुने फैसला देना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया को नजरअंदाज कर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता।
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