IAS संतोष वर्मा पर कार्रवाई की मांग वाली PIL खारिज, हाईकोर्ट ने पूछा- अब कोर्ट क्या करे?
Neel Tiwari | Jun 29, 2026, 14:28 IST
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हाईकोर्ट ने आईएएस संतोष वर्मा के कथित विवादित बयान वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज है, कानून अपना काम करेगा और एनएसए लगाने से भी मना कर दिया।
समझें क्या है पूरा मामला
- IAS संतोष वर्मा के कथित विवादित बयान के खिलाफ दायर PIL खारिज।
- दामोदर यादव को भी पक्षकार बनाने का आवेदन भी कोर्ट ने नामंजूर किया।
- हाईकोर्ट ने कहा FIR पहले से दर्ज है, कानून अपना काम करेगा।
- NSA के तहत कार्रवाई का आदेश देने से कोर्ट ने किया इनकार।
- विभागीय कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को पक्षकार न बनाए जाने पर भी राहत नहीं मिली।
NSA के तहत कार्रवाई का आदेश नहीं दिया जा सकता। साथ ही विभागीय कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है।
विवादित बयान से शुरू हुआ पूरा मामला
संतोष वर्मा के खिलाफ एनएसए की मांग
- याचिकाकर्ता ने IAS संतोष वर्मा के खिलाफ FIR की मांग की।
- भारतीय न्याय संहिता की धाराओं और NSA कार्रवाई की मांग की।
- अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमों के तहत जांच की मांग की।
- ब्राह्मण समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार से दिशानिर्देश मांगे गए।
- वरिष्ठ IAS अधिकारी को सार्वजनिक मंच से बयान देने से बचना चाहिए।
हाईकोर्ट ने क्यों खारिज कर दी पूरी याचिका?
भारत सरकार को ही नहीं बनाया पक्षकार
हाईकोर्ट ने कहा कि IAS अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश इसलिए नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि इस मामले में भारत सरकार को पक्षकार ही नहीं बनाया गया।
कोर्ट की आखिरी टिप्पणी कानून अपना काम करेगा
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