कांग्रेस आईटी सेल के गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को कोर्ट में पेश करने का आदेश, ‘व्हाट्सएप फॉरवर्ड’ था गिरफ्तारी की जड़
Neel Tiwari | Apr 22, 2026, 18:33 IST
Photograph: (thesootr)
JABALPUR. कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कथित अवैध गिरफ्तारी पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। 27 अप्रैल को तीनों कार्यकर्ताओं को पेश करने का आदेश दिया गया है।
News in short
- तीनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साइबर क्राइम ब्रांच ने 20 अप्रैल की रात हिरासत में लिया।
- बिना एफआईआर और बिना मजिस्ट्रेट पेशी के हिरासत का आरोप।
- ‘व्हाट्सएप फॉरवर्ड’ को लेकर कार्रवाई, खुद पोस्ट बनाने का आरोप नहीं।
- हाईकोर्ट में तीन अलग-अलग बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर।
- 27 अप्रैल को जबलपुर हाईकोर्ट में तीनों को पेश करने का आदेश।
News in detail
कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मामला हाईकोर्ट में गूंजा
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि कांग्रेस आईटी सेल के तीनों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में रखा है।
इस मामले का आदेश अब तक अपलोड नहीं हुआ है। कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि तीनों कार्यकर्ताओं को 27 अप्रैल 2026 को जबलपुर हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया जाए।
कार्यकर्ता के परिजन ने दायर की याचिकाएं
इनमें बिलाल खान के भाई खिजर खान, इनाम अहमद के भाई अनाम अहमद और निखिल प्रजापति के मित्र उदय घनघट ने अलग-अलग बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर की हैं। सभी याचिकाओ की सुनवाई 22 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट में हुई, जो एक ही घटनाक्रम से जुड़ी हुई हैं।
देर रात घर से उठाए जाने का आरोप
यह कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना और बिना वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए की गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस दौरान न तो कोई गिरफ्तारी मेमो दिया गया और न ही परिवार को स्पष्ट जानकारी दी गई।
24 घंटे में पेशी नहीं होने के गंभीर आरोप
पुलिस स्टेशन नहीं, PTRI में रखकर पूछताछ
‘व्हाट्सएप फॉरवर्ड’ बना पूरे विवाद की जड़
हालांकि, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि तीनों युवकों ने कोई पोस्ट तैयार नहीं की थी, बल्कि केवल पहले से इंटरनेट पर मौजूद संदेशों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड किया था।
जयपुर FIR से भोपाल गिरफ्तारी तक पूरा मामला
वसुंधरा राजे ने इस पत्र को पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताते हुए इसका खंडन किया, जिसके बाद जयपुर के सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद जयपुर पुलिस ने भोपाल से कांग्रेस समर्थित तीन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर जयपुर ले जाया।
इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई, वहीं कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा की टीम ने इसे अवैध गिरफ्तारी बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पुलिस का पक्ष है कि यह कार्रवाई भ्रामक सूचना फैलाने के साक्ष्यों के आधार पर की गई है।
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सोशल मीडिया पर उपलब्ध सामग्री पर चयनात्मक कार्रवाई का आरोप
कोर्ट से क्या मांगी गई राहत?
अब 27 अप्रैल को तय होगी आगे की दिशा
यह मामला अब केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पुलिस की कार्रवाई की वैधता और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन का बड़ा कानूनी परीक्षण बनता जा रहा है।
कमिश्नर ऑफ पुलिस करेंगे जांच
मध्य प्रदेश पुलिस को यह आदेश भी दिया गया है कि वे 20 अप्रैल की रात 2 बजे से 21 अप्रैल 2026 की शाम 5 बजे तक के 'पुलिस ट्रांसपोर्ट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट', जहांगीराबाद के सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश करें जिन्हें कोर्ट खुद देखेगा।
चीफ जस्टिस की डिविजनल बेंच ने ने यह भी स्पष्ट किया कि हिरासत में लिए गए तीनों कार्यकर्ता इस याचिका के लंबित रहने के दौरान राजस्थान की संबंधित अदालत में कानून के अनुसार अपनी उचित कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।
तो अब अगली सुनवाई तक पुलिस कमिश्नर को इस मामले की पूरी जांच रिपोर्ट भी तैयार करनी है और कोर्ट में 27 अप्रैल को दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है।
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