भारतीय रेलवे की सेवा में कमी की एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला ट्रेन के टॉयलेट में करीब आधे घंटे तक बंद रही। यह मामला भोपाल के जिला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा, जहां रेलवे पर सेवा की कमी का आरोप लगाकर 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
ट्रेन का सफर और समस्या की शुरुआत
भोपाल के निवासी उमेश पांडेय अपने परिवार के साथ 20 अप्रैल 2022 को त्रिकुल एक्सप्रेस से कन्याकुमारी से भोपाल के लिए यात्रा कर रहे थे। उस वक्त उनकी बर्थ टूटी हुई थी और टॉयलेट की सीट भी खराब थी। जब उनकी पत्नी टॉयलेट गईं, तो दरवाजा अंदर से लॉक हो गया और वे करीब 30 मिनट तक बाहर नहीं निकल सकीं।
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रेलवे ने शिकायत को नजरअंदाज किया
यात्री उमेश ने रेलवे में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। रेलवे ने शुरुआत में यात्री को कस्टमर मानने से भी इनकार किया और कहा कि टिकट केवल यात्रा का अधिकार देता है, सुविधाओं का नहीं।
उपभोक्ता आयोग का आदेश
भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने रेलवे की इस बहस को खारिज कर दिया और सेवा में कमी के लिए 40 हजार रुपये का हर्जाना रेलवे पर लगाया। आयोग ने कहा कि रेलवे को अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करनी होंगी।
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ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा
ट्रेन यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाएं बेहद जरूरी होती हैं। खराब टॉयलेट, टूटी सीट या तकनीकी खामी यात्रियों के लिए असुविधाजनक और खतरनाक हो सकती है। रेलवे को चाहिए कि वह नियमित जांच कर इन कमियों को समय पर दूर करे।
टिकट में शामिल सुविधाएं क्या हैं?
टिकट केवल यात्रा की अनुमति देता है, लेकिन रेलवे का दायित्व है कि वह यात्रियों को सफर के दौरान आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराए। टॉयलेट, साफ-सफाई, पानी, और सुरक्षा इसके मुख्य अंग हैं।
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उपभोक्ता अधिकार और रेलवे के प्रति जिम्मेदारियां
भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत यात्रियों को यह अधिकार है कि वे गुणवत्ता युक्त सेवा प्राप्त करें। यदि सेवा में कमी आती है तो वे उपभोक्ता आयोग से शिकायत कर सकते हैं। रेलवे पर सेवा की कमी साबित होने पर कानूनी कार्रवाई संभव है।
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यात्रियों के लिए सुझाव
- यात्रा से पहले ट्रेन की सुविधा की जानकारी लें।
- किसी भी खराबी की सूचना तुरंत रेलवे कर्मियों को दें।
- यात्रा के दौरान मोबाइल साथ रखें ताकि आपातकालीन स्थिति में मदद मांगी जा सके।
- रेलवे की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली का उपयोग करें।
- अगर शिकायत का समाधान न हो तो उपभोक्ता आयोग में शिकायत करें।