इंदौर में उबुद का फ्लाइंग रेस्टोरेंट बंद, संचालक ने हाईकोर्ट में लगाए ब्लैकमेलिंग के आरोप
Sanjay Gupta | Apr 09, 2026, 15:02 IST
indore flying restaurant ubud closed case
इंदौर का फ्लाइंग रेस्टोरेंट उबुद बंद हो गया है। ट्रेड लाइसेंस खत्म होने के बाद संचालन रोका गया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान संचालक ने याचिका को ब्लैकमेलिंग बताया है। कोर्ट ने कहा कि रेस्टोरेंट बंद है तो याचिका खत्म है।
इंदौर में खुला एमपी का पहला फ्लाइंग डाइनिंग रेस्टोरेंट बंद हो गया है। संचालक ने गुरुवार, 09 अप्रैल को हाईकोर्ट को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि याचिका ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से लगाई गई है। इंदौर में 150 फीट की ऊंचाई पर रेस्टोरेंट शुरू हुआ था।
हाईकोर्ट की डबल बेंच में गुरुवार को सुनवाई हुई। संचालक की ओर से अधिवक्ता अमित सिंह सिसौदिया पेश हुए। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को ट्रेड लाइसेंस खत्म हुआ था। निगम द्वारा जारी लाइसेंस समाप्त हो गया, इस कारण रेस्टोरेंट का संचालन बंद किया गया है। याचिका अधिवक्ता चर्चिल शास्त्री ने लगाई थी।
जनहित याचिका में कहा गया कि रेस्टोरेंट बिना मंजूरी के शुरू हुआ था। इसमें जनहित की सुरक्षा का मुद्दा है। संचालक ने कलेक्टर की अनापत्ति का हवाला दिया है। वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष यादव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अनापत्ति सशर्त दी गई थी।
इसमें अन्य विभागों की मंजूरी जरूरी थी। फायर, आबकारी, निगम और एसडीएम से अनुमति जरूरी थी। यह मंजूरी नहीं ली गई थी। संचालक ने तर्क रखा कि हमें कभी नहीं बताया गया कि किस एक्ट में मंजूरी लेना है। याचिका में भी एक्ट का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने सभी सुरक्षा उपाय किए हैं।
रेस्टोरेंट संचालक की ओर से कहा गया कि निगम का नोटिस भवन निर्माण का था। इसका रेस्टोरेंट से कोई संबंध नहीं था। यह याचिका ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से लगाई गई थी। याचिकाकर्ता ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ब्लैकमेलिंग का आरोप बेबुनियाद है। ऐसे आरोप पर शिकायत करनी चाहिए थी।
जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जज आलोक अवस्थी ने कहा कि जब रेस्टोरेंट बंद है तो याचिका का मतलब नहीं है। यदि रेस्टोरेंट फिर शुरू होता है तो संबंधित एजेंसी एक्ट के अनुसार जांच कर सकती है। संबंधित विभाग नियमों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं।
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हाईकोर्ट की डबल बेंच में गुरुवार को सुनवाई हुई। संचालक की ओर से अधिवक्ता अमित सिंह सिसौदिया पेश हुए। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को ट्रेड लाइसेंस खत्म हुआ था। निगम द्वारा जारी लाइसेंस समाप्त हो गया, इस कारण रेस्टोरेंट का संचालन बंद किया गया है। याचिका अधिवक्ता चर्चिल शास्त्री ने लगाई थी।
जनहित याचिका में सुरक्षा का मुद्दा उठाया
इसमें अन्य विभागों की मंजूरी जरूरी थी। फायर, आबकारी, निगम और एसडीएम से अनुमति जरूरी थी। यह मंजूरी नहीं ली गई थी। संचालक ने तर्क रखा कि हमें कभी नहीं बताया गया कि किस एक्ट में मंजूरी लेना है। याचिका में भी एक्ट का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने सभी सुरक्षा उपाय किए हैं।
याचिका ब्लैकमेलिंग के लिए लगाई गई
कोर्ट ने याचिका की खत्म
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