वित्त विभाग का आदेश: MP में 85 साल पार पेंशनर्स को मिलेगी 30% ज्यादा पेंशन
Jitendra Shrivastava | Jun 22, 2026, 17:13 IST
Photograph: (thesootr)
मध्यप्रदेश में 80 साल पार पेंशनर्स को 20% और 85 साल पार करने पर 30% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वित्त विभाग ने यह आदेश जारी किया।
समझें क्या है पूरा मामला...
- 80 पार किया तो 20%, 85 पार किया तो 30% ज्यादा पेंशन।
- हाईकोर्ट ने दिलाई बुजुर्ग पेंशनर्स को राहत, सरकार को माननी पड़ी बात।
- एमपी के हजारों बुजुर्गों को अब मिलेगी ज्यादा पेंशन।
- उम्र बढ़ेगी तो पेंशन भी बढ़ेगी, वित्त विभाग का आदेश जारी।
यह फैसला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वित्त विभाग ने 22 जून 2026 को आदेश जारी कर लागू किया है। रिटायर्ड कर्मचारी शंकरलाल शर्मा की याचिका से यह रास्ता खुला। इस फैसले से प्रदेश के हजारों बुजुर्ग पेंशनर्स को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा।
बड़ी राहत की खबर आई
यह फैसला उन पेंशनर्स के लिए है जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक हो चुकी है। बढ़ती उम्र में दवाइयां, इलाज और रोजमर्रा का खर्च बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में यह अतिरिक्त राशि हजारों बुजुर्गों के लिए एक बड़ा सहारा बनेगी।
pensioners extra pension
pensioners extra pension (2)
pensioners extra pension (3)
कितनी मिलेगी अतिरिक्त पेंशन?
वित्त विभाग के आदेश में उम्र के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था की गई है-
85 वर्ष की उम्र पार करने के बाद यह बढ़ोतरी 30 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। उसी 10,000 रुपए की पेंशन पर 3,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे।
सरकार का मानना है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, स्वास्थ्य और जीवनयापन का खर्च भी बढ़ता है। इसीलिए यह स्लैब-आधारित व्यवस्था बनाई गई है।
pensioners extra pension
रिटायर्ड कर्मचारी की हिम्मत रंग लाई
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार को नियमों के अनुरूप कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी किया और यह व्यवस्था लागू हो गई। एक व्यक्ति की कोशिश ने हजारों बुजुर्गों की जिंदगी थोड़ी आसान कर दी।
पेंशनर संगठनों ने किया स्वागत
FAQ
- मध्यप्रदेश में 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को कितनी अतिरिक्त पेंशन मिलेगी?
80 साल पूरे करने के बाद मूल पेंशन पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि मिलेगी। 85 साल की उम्र पार करने पर यह बढ़ोतरी 30 प्रतिशत हो जाएगी। यह राशि मूल पेंशन के ऊपर अलग से जोड़ी जाएगी। - यह आदेश किसके प्रयास से और कब लागू हुआ?
रिटायर्ड कर्मचारी शंकरलाल शर्मा ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने 22 जून 2026 को यह आदेश जारी किया। - क्या यह लाभ सभी सरकारी पेंशनर्स को मिलेगा?
यह लाभ उन पेंशनर्स को मिलेगा जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है। आदेश मध्यप्रदेश के सेवानिवृत्त राज्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है।
पेंशनर्स के लिए खुशखबरी: महंगाई राहत के लिए नहीं करना होगा महीनों इंतजार
80 साल पूरे होने के बाद ही मिलेगी अतिरिक्त पेंशन, सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण
नीट री-एग्जाम: 2 मिनट की देरी से नहीं मिली एंट्री, बेटी रोई-पिता गिड़गिड़ाया पर बेअसर
एमपी में नए सत्र से घर बैठे होगी पढ़ाई, ऑनलाइन कोर्स से मिलेंगे रेगुलर क्रेडिट
मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती
By VINAY VERMA
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
By Neel Tiwari
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj