Bhopal Cruise Ban: बड़ा तालाब, नर्मदा में क्रूज-मोटर बोट चलाने पर रोक जारी...

Pratibha Rana | Mar 06, 2024, 08:12 IST
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National Green Tribunal

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( NGT ) के आदेश को कोर्ट में चुनौती देने याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ( SC ) ने पहली सुनवाई में ही खारिज कर दिया है।

BHOPAL. भोज वेटलैंड (बड़ा तालाब) और नर्मदा समेत प्रदेश की किसी भी वाटर बॉडीज में क्रूज और मोटर बोट के संचालन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( एनजीटी ) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ( Bhopal Cruise Ban ) ठहराया है। दरअसल कुछ समय पहले NGT ने भोपाल के बड़ा तालाब में किसी भी तरह की मोटर बोट और क्रूज का संचालन बंद करने का आदेश दिया था। इस फैसले का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसे SC ने खारिज करते हुए एनजीटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है।

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बड़ा तालाब में क्रूज पर पाबंदी जारी


दरअसल मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा ( Cruise Boat Ban ) है। मप्र राज्य पर्यटन विकास निगम, एनजीटी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने मंगलवार ( 5 मार्च ) को यह याचिका खारिज कर दी। अब मप्र के तालाबों- नदियों में क्रूज और बोट चलाने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने यह फैसला दिया।

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6 और रामसर साइट पर रोक संभव


बता दें, पर्यटन निगम ने अपनी याचिका में प्रदेश के तालाबों-नदियों में क्रूज और मोटर बोट चलाने की परमिशन मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश को बरकरार रखा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में निगम के वकील ने तर्क दिया था कि 6 और रामसर साइट्स पर मोटर बोट का संचालन हो रहा है। इन पर भी जल्द रोक लग सकती है।

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पिछले साल सितंबर में लगी थी रोक


मध्य प्रदेश में एनजीटी ने पिछले साल सितंबर में तालाब और नदियों में क्रूज और मोटर बोट चलाने पर रोक लगाई थी। इस संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश जारी किया था। पर्यावरणविद सुभाष पांडेय की याचिका पर सुनवाई के बाद एनजीटी ने यह फैसला सुनाया था। क्रूज और मोटर बोट पर यह बैन बड़े तालाब में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए लगाया गया था।

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बिना मोटर वाली बोट का संचालन जारी रहेगा


एनजीटी ने मोटरबोट और क्रूज पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन बिना मोटर वाली बोट यानी नाव पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बिना मोटर वाली बोट को भोपाल लेक में चलाने की अनुमति जारी रहेगी।

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