BHOPAL. अगर आप रात में घूमने फिरने या शॉपिंग करने के शौकिन है तो आपके लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश में अब नाईट कल्चर शुरू होने जा रहा है। यानि की अब पूरे प्रदेश में 24 घंटे 7 दिन मॉल, आईटी सेक्टर, मुख्य बाजार और बिजनेस सेंटर खुले रहेंगे। ये सुविधा नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्रों में मिलेगी। इसको लेकर मोहन सरकार ने श्रम विभाग के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इसका नोटिफिकेशन एक दो दिन में जारी होने की संभावना है। जिसके बाद से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी।
व्यवस्था लागू करने वाला 7वां राज्य होगा एमपी
इस व्यवस्था के प्रभावी होने के बाद एमपी ऐसा करने वाला देश का 7वां राज्य बन जाएगा। जहां 24 घंटे सातों दिन बाजार खुले रहते हैं। इसके पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना में मॉल, रेस्टारेंट, आईटी सेक्टर, मेन मार्केट, बिजनेस सेंटर 24 घंटे खुल रखे जाते हैं।
चुनाव खत्म होते ही सरकार ने लिया फैसला
मध्यप्रदेश में श्रम विभाग के इस प्रस्ताव को तैयार किए जाने के बाद पहले भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किए जाने की तैयारी थी। लेकिन बाद में इसे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू करने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को लेकर श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने पिछले महीने मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ बैठक में सैद्धांतिक सहमति ले ली थी। अब लोकसभा चुनाव और आचार संहिता खत्म होते ही सरकार ने इसे लागू करने का फैसला किया है।
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सरकार ने इस आधार पर लिया बड़ा फैसला
साल 2023-24 में एमपी की जीएसटी ग्रोथ 30 प्रतिशत रही है। इस व्यवस्था के लागू होने से इसमें और बढ़ोतरी की संभावना है। साथ ही प्रदेश का माहौल और कानून व्यवस्था के बेहतर होने से 24 घंटे बाजार खुले रखने के योग्य है। रात में मॉल या रेस्टोरेंट में जाकर खरीददारी करने वालों से 18 प्रतिशत जीएसटी मिलने से राजस्व बढ़ेगा। देर रात या 24 घंटे बाजार खुले रहने और खरीददारी होने से आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और पर्यटकों का आकर्षण लेट नाइट बाजार की ओर बढ़ेगा। इससे व्यापारियों का भी फायदा बढ़ेगा। लोगों के लिए होटल, रेस्टोरेंट, औद्योगिक इकाइयां और सर्विस सेक्टर से जुड़ी सेवाएं भी 24 घंटे उपलब्ध होंगी। दिन-रात बाजार और अन्य सेवाएं चालू रहने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
जानें क्या होंगे नियम
मोहन सरकार ने श्रम विभाग के प्रस्ताव पर इसे सहमति दे दी है। लेकिन इस सुविधा को लेकर मॉल-रेस्टोरेंट को श्रम विभाग के नियमों का करना पालन होगा। पहला नियम ये कि कर्मचारियों की 8 घंटे की तीन शिफ्ट में 24 घंटे कारोबार किया जा सकेगा। सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करने की अनुमति किसी को नहीं होगी। साथ ही 8 घंटे के हिसाब से कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य सुविधाएं निर्धारित होंगी।
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मोहन सरकार का बड़ा फैसला, एमपी में 24 घंटे खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट, श्रम विभाग के प्रस्ताव पर सहमति, सीएम मोहन यादव, भोपाल न्यूज