नर्सिंग कॉलेज विवाद: HC ने 56 कॉलेजों के एग्जाम और रिजल्ट पर लगाई रोक
Amresh Kushwaha | Jun 27, 2026, 08:57 IST
56 नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षा पर लगाई रोक
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 19 जून के अपने आदेश में संशोधन करते हुए ग्वालियर रीजन के 56 नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षा और रिजल्ट पर रोक लगा दी। अब सिर्फ 189 योग्य कॉलेजों के छात्र ही परीक्षा दे सकेंगे। अगली सुनवाई जुलाई में होगी।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बड़ा बदलाव किया है।
- ग्वालियर रीजन के 56 नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षा और रिजल्ट रोक दिए गए हैं।
- पहले गलती से 245 कॉलेजों को योग्य बता दिया गया था।
- सरकार की दलील के बाद कोर्ट ने माना कि सिर्फ 189 कॉलेज योग्य हैं।
- 56 कॉलेज पहले डेफिशिएंट यानी अयोग्य पाए गए थे।
हाई कोर्ट ने क्यों बदला आदेश
राज्य सरकार ने कोर्ट के सामने एक अहम तथ्य रखा था। इसने बताया कि 19 जून के आदेश में एक तथ्यात्मक गलती हो गई थी। उस आदेश में 245 नर्सिंग कॉलेजों को सूटेबल यानी योग्य बताया गया था। वहीं, असल में शुरू से मानकों पर खरे उतरने वाले कॉलेजों की संख्या सिर्फ 189 थी।
56 कॉलेज पहले अयोग्य पाए गए थे
सरकार का कहना था कि यदि आदेश में यह सुधार नहीं होता तो इन 56 कॉलेजों के छात्र भी परीक्षा में बैठ जाते और उनके नतीजे भी घोषित हो जाते। इससे उन छात्रों के साथ अन्याय होता जो सच में योग्य कॉलेजों में पढ़ रहे हैं।
कोर्ट ने माना सरकार का तर्क
यह फैसला उन हजारों छात्रों के भविष्य से सीधे जुड़ा है जो इन कॉलेजों में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं।
जुलाई में होगी अगली सुनवाई
यह मामला मध्य प्रदेश के नर्सिंग शिक्षा तंत्र में लंबे समय से चले आ रहे विवाद का हिस्सा है। कई कॉलेजों पर बुनियादी सुविधाएं न होने के बावजूद चलने के आरोप रहे हैं।
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