BJP पार्षद कालरा, IAS केसरी, कमिश्नर सुमन और एसडीएम धनगर खिलाफ जमानती वारंट जारी
Manish Kumar | Feb 04, 2025, 23:23 IST
thesootr
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा पार्षद कमलेश कालरा समेत तीन अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ 5 हजार रुपए का जमानती वारंट (Bailable Warrant) जारी किया है। इन पर कोर्ट के आदेशों की अवमानना (Contempt of Court) का आरोप है।
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INDORE. इंदौर हाईकोर्ट ने पार्षद कमलेश कालरा (Councilor Kamlesh Kalra) और तीन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अवमानना के आरोप में जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने फरवरी 2024 में आदेश दिया था कि 6 महीने के भीतर जाति प्रमाण पत्र की जांच पूरी की जाए।
हालांकि, समय सीमा पूरी होने के बावजूद जांच समिति ने कोई फैसला नहीं लिया। याचिकाकर्ता सुनील यादव के अधिवक्ता मनीष यादव और करण बैरागी ने इसे अदालत की अवमानना बताते हुए याचिका दायर की थी।
अदालत ने जिनके खिलाफ कार्रवाई की :
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याचिकाकर्ता सुनील यादव ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि पार्षद कालरा ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ा और जीता।
यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष के दबाव के चलते जांच में जानबूझकर देरी की जा रही है। पिछली सुनवाई में नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अधिकारी अदालत में उपस्थित नहीं हुए।
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"यह स्पष्ट रूप से न्यायालय की अवमानना है। जांच रिपोर्ट तैयार करने में देरी के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिया गया।" – अधिवक्ता मनीष यादव
प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में अधिकारियों को निलंबित करने की मांग भी की है।
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हाईकोर्ट ने कहा कि आदेशों की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा। न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में अदालत ने सभी आरोपितों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।
अदालत ने सभी आरोपितों को 5000 रुपए के जमानती वारंट पर तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च 2025 को होगी। पुलिस और प्रशासन से अदालत ने रिपोर्ट तैयार करने और सुनवाई के दौरान प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
Summary:
INDORE. इंदौर हाईकोर्ट ने पार्षद कमलेश कालरा (Councilor Kamlesh Kalra) और तीन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अवमानना के आरोप में जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने फरवरी 2024 में आदेश दिया था कि 6 महीने के भीतर जाति प्रमाण पत्र की जांच पूरी की जाए।
हालांकि, समय सीमा पूरी होने के बावजूद जांच समिति ने कोई फैसला नहीं लिया। याचिकाकर्ता सुनील यादव के अधिवक्ता मनीष यादव और करण बैरागी ने इसे अदालत की अवमानना बताते हुए याचिका दायर की थी।
अधिकारियों पर कोर्ट का शिकंजा
- अजीत केसरी: प्रमुख सचिव, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक विभाग।
- सौरभ कुमार सुमन: कमिश्नर, पिछड़ा वर्ग आयोग।
- घनश्याम धनगर: एसडीएम, जूनी इंदौर।
- कमलेश कालरा: वार्ड 65 के भाजपा पार्षद।
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विरोध में प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपा
यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष के दबाव के चलते जांच में जानबूझकर देरी की जा रही है। पिछली सुनवाई में नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अधिकारी अदालत में उपस्थित नहीं हुए।
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"यह स्पष्ट रूप से न्यायालय की अवमानना है। जांच रिपोर्ट तैयार करने में देरी के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिया गया।" – अधिवक्ता मनीष यादव
प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में अधिकारियों को निलंबित करने की मांग भी की है।
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अदालत ने दी सख्त चेतावनी
हमारे आदेशों का पालन न करना सीधे अवमानना है। अगली सुनवाई में सभी आरोपितों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।" - हाईकोर्ट की इंदौर बेंच
अगली सुनवाई 3 मार्च को
मुख्य बिंदु एक नजर में
- जमानती वारंट जारी: भाजपा पार्षद और तीन अधिकारियों पर वारंट।
- आरोप: जाति प्रमाण पत्र जांच में देरी और कोर्ट के आदेश की अवमानना।
- प्रमुख आरोपी: प्रमुख सचिव अजीत केसरी, कमिश्नर सौरभ कुमार सुमन, एसडीएम घनश्याम धनगर।
- याचिकाकर्ता: कांग्रेस प्रत्याशी सुनील यादव।
- अगली सुनवाई: 3 मार्च 2025।
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