BJP पार्षद कालरा, IAS केसरी, कमिश्नर सुमन और एसडीएम धनगर खिलाफ जमानती वारंट जारी

Manish Kumar | Feb 04, 2025, 23:23 IST
Share
thesootr
thesootr

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा पार्षद कमलेश कालरा समेत तीन अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ 5 हजार रुपए का जमानती वारंट (Bailable Warrant) जारी किया है। इन पर कोर्ट के आदेशों की अवमानना (Contempt of Court) का आरोप है।

URL:

Summary:

INDORE. इंदौर हाईकोर्ट ने पार्षद कमलेश कालरा (Councilor Kamlesh Kalra) और तीन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अवमानना के आरोप में जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने फरवरी 2024 में आदेश दिया था कि 6 महीने के भीतर जाति प्रमाण पत्र की जांच पूरी की जाए।

हालांकि, समय सीमा पूरी होने के बावजूद जांच समिति ने कोई फैसला नहीं लिया। याचिकाकर्ता सुनील यादव के अधिवक्ता मनीष यादव और करण बैरागी ने इसे अदालत की अवमानना बताते हुए याचिका दायर की थी।

अधिकारियों पर कोर्ट का शिकंजा

अदालत ने जिनके खिलाफ कार्रवाई की :

  • अजीत केसरी: प्रमुख सचिव, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक विभाग।
  • सौरभ कुमार सुमन: कमिश्नर, पिछड़ा वर्ग आयोग।
  • घनश्याम धनगर: एसडीएम, जूनी इंदौर।
  • कमलेश कालरा: वार्ड 65 के भाजपा पार्षद।
कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3 मार्च 2025 को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया है।

यह खबर भी पढ़ें - BJP ने पार्षद कमलेश कालरा और MIC मेंबर जीतू यादव को थमाया नोटिस

विरोध में प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपा

याचिकाकर्ता सुनील यादव ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि पार्षद कालरा ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ा और जीता।

यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष के दबाव के चलते जांच में जानबूझकर देरी की जा रही है। पिछली सुनवाई में नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अधिकारी अदालत में उपस्थित नहीं हुए।

यह खबर भी पढ़ें - कालरा-जीतू की लड़ाई में BJP महापौर, मंत्री, सांसद सभी ने साधी चुप्पी

"यह स्पष्ट रूप से न्यायालय की अवमानना है। जांच रिपोर्ट तैयार करने में देरी के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिया गया।" – अधिवक्ता मनीष यादव

प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में अधिकारियों को निलंबित करने की मांग भी की है।

यह खबर भी पढ़ें - इंदौर में NDPS और IPS स्कूल को मिली बम की धमकी, खाली कराए गए

अदालत ने दी सख्त चेतावनी

हाईकोर्ट ने कहा कि आदेशों की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा। न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में अदालत ने सभी आरोपितों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।

हमारे आदेशों का पालन न करना सीधे अवमानना है। अगली सुनवाई में सभी आरोपितों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।" - हाईकोर्ट की इंदौर बेंच

अगली सुनवाई 3 मार्च को

अदालत ने सभी आरोपितों को 5000 रुपए के जमानती वारंट पर तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च 2025 को होगी। पुलिस और प्रशासन से अदालत ने रिपोर्ट तैयार करने और सुनवाई के दौरान प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

मुख्य बिंदु एक नजर में

  • जमानती वारंट जारी: भाजपा पार्षद और तीन अधिकारियों पर वारंट।
  • आरोप: जाति प्रमाण पत्र जांच में देरी और कोर्ट के आदेश की अवमानना।
  • प्रमुख आरोपी: प्रमुख सचिव अजीत केसरी, कमिश्नर सौरभ कुमार सुमन, एसडीएम घनश्याम धनगर।
  • याचिकाकर्ता: कांग्रेस प्रत्याशी सुनील यादव।
  • अगली सुनवाई: 3 मार्च 2025।
यह खबर भी पढ़ें - मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की राजनीति से पिटे इंदौर के नेता, टीनू, चिंटू ऐसे हुए कुर्बान

Tags:
  • MP News
  • एमपी न्यूज
  • इंदौर एसडीएम घनश्याम धनगर
  • इंदौर हाईकोर्ट
  • Indore
  • IAS सौरभ कुमार सुमन
  • अवमानना याचिका
  • mp news hindi
  • पिछड़ा वर्ग आयोग
  • पार्षद कमलेश कालरा
  • आईएएस अजीत केसरी
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग

By Atul Dwivedi

MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री

By Ramanand Tiwari

एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा

By Ramanand Tiwari

मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन

By Jitendra Shrivastava

मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें

By Sanjay Dhiman

mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे

By Sanjay Gupta

झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा

By Arun Tiwari

बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा