नर्सिंग घोटाले पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं होंगी परीक्षाएं
Neel Tiwari | Apr 24, 2026, 20:49 IST
Photograph: (THESOOTR)
JABALPUR. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग घोटाले में सख्त रुख अपनाया। अब बिना कोर्ट की अनुमति के नर्सिंग परीक्षाएं नहीं होंगी। 28 अप्रैल को अगली सुनवाई।
News in short
- हाईकोर्ट ने बिना अनुमति नर्सिंग परीक्षाओं पर लगाई रोक।
- 600 से अधिक कॉलेज CBI जांच में पाए गए अमानक।
- 117 कॉलेजों के छात्रों को ट्रांसफर किए बिना परीक्षा का विरोध।
- परीक्षाओं के लिए नर्सिंग काउंसिल को कोर्ट से अनुमति लेना अनिवार्य।
- 28 अप्रैल को चीफ जस्टिस बेंच में अगली सुनवाई।
News in detail
सीबीआई जांच में सैकड़ों कॉलेज फर्जी या अमानक पाए गए थे, जिससे छात्रों के भविष्य पर संकट गहरा गया है। अब इस फैसले के बाद विवादित सत्र और अपात्र कॉलेज से जुड़े सभी छात्र-छात्राओं की परीक्षाएं प्रभावित होगी।
बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं होंगी परीक्षाएं
इस फैसले का प्रभाव नर्सिंग घोटाले के विवादित सत्र के छात्रों पर भी पड़ेगा। कोर्ट ने इस संबंध में एमपी नर्सिंग काउंसिल की अंडरटेकिंग रिकॉर्ड पर लेते हुए यह आदेश पारित किया।
फर्जी कॉलेजों का खुलासा, CBI जांच में चौंकाने वाले तथ्य
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हुई सीबीआई जांच में सामने आया कि करीब 800 में से 600 कॉलेज या तो पूरी तरह फर्जी हैं या फिर बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कई कॉलेज सिर्फ कागजों में संचालित हो रहे थे, जबकि शिक्षकों और प्रिंसिपलों को एक साथ कई संस्थानों में दर्शाया गया था।
छात्रों के ट्रांसफर के बजाय परीक्षा की तैयारी
पहले हाईकोर्ट से अनुमति, फिर परीक्षा
28 अप्रैल को अहम सुनवाई: चीफ जस्टिस बेंच करेगी फैसला
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