JABALPUR : 20 साल तक जेल की सलाखों में कैद रहेगा रेपिस्ट , जुर्माना भी लगा , जानें पूरा मामला

Vikram Jain | Jun 09, 2024, 23:18 IST
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MP Jabalpur court sentences minor rape case accused
MP Jabalpur court sentences minor rape case accused

जबलपुर कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। मामले में कोर्ट ने पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश निशा गुप्ता की अदालत ने यह सुनाया।

JABALPUR. जबलपुर कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी अरविंद उर्फ लालू चौधरी को 20 साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश निशा गुप्ता की अदालत ने सुनाया। पूरा मामला जबलपुर का है।

क्या है पूरा मामला


अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक स्मृति लता बरकड़े ने बताया कि बादशाह हलवाई मंदिर निवासी अरविंद उर्फ लालू चौधरी पिता शंकर चौधरी (20) ने 11 साल की बालिका को अपने झांसे में लेकर तीन सालों तक उसका शारिरीक शोषण किया। आरोपी ने 9 अप्रैल 2021 से 4 मई 2024 के बीच कई बार पीड़ित लड़की के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित की शिकायत पर ग्वारीघाट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर कोर्ट के समक्ष चालान पेश किया था।

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सश्रम कारावास और अर्थदंड


अब मामले में सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश निशा गुप्ता की अदालत ने फैसला सुनाया। और अरविंद उर्फ लालू चौधरी को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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रेपिस्ट को 20 साल के जेल, न्यायाधीश निशा गुप्ता, रेपिस्ट को जेल और जुर्माना, जबलपुर समाचार

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