मप्र पुलिस आरक्षक भर्ती में महिला उम्मीदवार के बाद एक्स सर्विसमैन को हाईकोर्ट से राहत

Sanjay Gupta | Apr 08, 2026, 22:43 IST
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mp police constable
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Indore: पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने वाला है। उधर इसमें नए पेंच फंस गए हैं। महिला उम्मीदवारों की याचिका के बाद एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों को भी हाईकोर्ट से परीक्षा के अगले चरण में शामिल करने के आदेश हुए हैं।

News in Short

  • एक्स सर्विसमैन उम्मीदवार को शारीरिक परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई।
  • कोर्ट ने याचिका के अंतिम परिणाम तक कोई अधिकार का दावा न करने को कहा।
  • गजट अधिसूचना में एक्स सर्विसमैन को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।
  • शासन से 15 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया।

News in Detail

पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में कुछ महिला अभ्यर्थियों द्वारा दूसरे चरण (फिजीकल) से वंचित किए जाने पर हाईकोर्ट इंदौर में याचिका पेश की थी। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने पहले चरण के अंकों के आधार पर दूसरे चरण की परीक्षा से वंचित करना गलत माना था।

अब इसी तरह की राहत छह एक्स सर्विस मैन उम्मीदवारों को भी इंदौर हाईकोर्ट से मिली है। इसके साथ ही हाईकोर्ट बेंच ने अब इन सभी याचिकाकर्ता को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। हांलाकि हाईकोर्ट द्वारा दी गई यह राहत अंतरिम होगी।



पहले चरण में नहीं लगाया आरक्षण

मध्यप्रदेश की आरक्षक भर्ती परीक्षा किया गया। पुलिस मुख्यालय के लिए इस भर्ती के नोटिफिकेशन में मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज नियम के तहत होरीजेंटल तरीके से महिलाओं के साथ ही एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों को भी आरक्षण है। आरक्षक भर्ती दो चरणों में हो रही है।

ईएसबी द्वारा जारी इस भर्ती के लिए जारी रूलबुक में पहले चरण के रिटर्न टेस्ट में हॉरीजोन्टल आरक्षण के लिए अलग कटऑफ जारी नहीं करने का उल्लेख है। यानी पहले चरण की परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों और एक्स सर्विसमैन को लाभ नहीं मिलेगा। जबकि पहले चरण की परीक्षा में चयन होने पर ही दूसरे चरण की परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं।

अधिवक्ताओं ने यह दी दलील

हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान के याचिका के समर्थन में महत्वपूर्ण तथ्य पेश किए। उन्होंने महिलाओं को दिए गए आरक्षण और ईएसबी द्वारा आरक्षक भर्ती की रूलबुक का उल्लेख किया। उन्होंने कहा पहले चरण में हॉरीजोन्टल आरक्षण के आधार पर कटऑफ जारी नहीं होंगे।

वहीं दूसरे चरण में वे ही शामिल हो पाएंगे जो पहले चरण में चुने जाएंगे। ऐसे में आरक्षित वर्ग को नुकसान होगा और कई उम्मीदवार जो आरक्षण के चलते आ सकते थे वह नहीं आ सकेंगे। पीएससी राज्य सेवा परीक्षा के प्री के रिजल्ट से ही यह आरक्षण देता है।

पहले चरण में बाहर तो आरक्षण कैसा

एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान ने रूल बुक के अन्य विरोधाभास भी गिनाए। उन्होंने बताया कि रूल बुक के आधार पर दूसरे चरण में शामिल होने के लिए पहला चरण पास करना जरूरी है।

पहले चरण में आरक्षण नहीं मिलने से कई पात्र दूसरे चरण में पहुंच ही नहीं सकते हैं। ऐसे में इन्हें राहत दी जाए। अधिवक्ता ने यह राहत सभी को देने की मांग की लेकिन यह जनहित याचिका नहीं होने के चलते केवल याचिकाकर्ताओं को ही इसमें राहत दी गई है। हालांकि इसके आधार पर अन्य उम्मीदवार भी दावा कर सकते हैं।

15 दिन में जवाब पेश करने के निर्देश

हाईकोर्ट इंदौर ने सुनवाई के दौरान भर्ती प्रक्रिया के संबंध में 15 दिन में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं याचिकाकर्ता पक्ष के एडवोकेट को भी याचिका और उससे जुड़े दस्तावेज सरकारी वकील को उपलब्ध कराने निर्देशित किया है। अब याचिकाकर्ता दूसरे चरण में होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हो पाएंगी। यानी उन्हें भर्ती में चयन के लिए एक और अवसर मिल गया है।

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