मप्र पुलिस आरक्षक भर्ती में महिला उम्मीदवार के बाद एक्स सर्विसमैन को हाईकोर्ट से राहत
Sanjay Gupta | Apr 08, 2026, 22:43 IST
mp police constable
Indore: पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने वाला है। उधर इसमें नए पेंच फंस गए हैं। महिला उम्मीदवारों की याचिका के बाद एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों को भी हाईकोर्ट से परीक्षा के अगले चरण में शामिल करने के आदेश हुए हैं।
News in Short
- एक्स सर्विसमैन उम्मीदवार को शारीरिक परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई।
- कोर्ट ने याचिका के अंतिम परिणाम तक कोई अधिकार का दावा न करने को कहा।
- गजट अधिसूचना में एक्स सर्विसमैन को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।
- शासन से 15 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया।
News in Detail
अब इसी तरह की राहत छह एक्स सर्विस मैन उम्मीदवारों को भी इंदौर हाईकोर्ट से मिली है। इसके साथ ही हाईकोर्ट बेंच ने अब इन सभी याचिकाकर्ता को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। हांलाकि हाईकोर्ट द्वारा दी गई यह राहत अंतरिम होगी।
पहले चरण में नहीं लगाया आरक्षण
ईएसबी द्वारा जारी इस भर्ती के लिए जारी रूलबुक में पहले चरण के रिटर्न टेस्ट में हॉरीजोन्टल आरक्षण के लिए अलग कटऑफ जारी नहीं करने का उल्लेख है। यानी पहले चरण की परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों और एक्स सर्विसमैन को लाभ नहीं मिलेगा। जबकि पहले चरण की परीक्षा में चयन होने पर ही दूसरे चरण की परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं।
अधिवक्ताओं ने यह दी दलील
वहीं दूसरे चरण में वे ही शामिल हो पाएंगे जो पहले चरण में चुने जाएंगे। ऐसे में आरक्षित वर्ग को नुकसान होगा और कई उम्मीदवार जो आरक्षण के चलते आ सकते थे वह नहीं आ सकेंगे। पीएससी राज्य सेवा परीक्षा के प्री के रिजल्ट से ही यह आरक्षण देता है।
पहले चरण में बाहर तो आरक्षण कैसा
पहले चरण में आरक्षण नहीं मिलने से कई पात्र दूसरे चरण में पहुंच ही नहीं सकते हैं। ऐसे में इन्हें राहत दी जाए। अधिवक्ता ने यह राहत सभी को देने की मांग की लेकिन यह जनहित याचिका नहीं होने के चलते केवल याचिकाकर्ताओं को ही इसमें राहत दी गई है। हालांकि इसके आधार पर अन्य उम्मीदवार भी दावा कर सकते हैं।
15 दिन में जवाब पेश करने के निर्देश
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