एमपी प्री PG काउंसलिंग में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, इन-सर्विस डॉक्टरों के लिए 30% सीटों की सीमा तय
Neel Tiwari | Nov 02, 2026, 20:17 IST
जबलपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का अंतरिम आदेश, ओपन कैटेगरी की याचिका पर सुनवाई
मध्य प्रदेश में प्री PG मेडिकल (MD/MS) काउंसलिंग का पहला चरण जारी है। इसी बीच जबलपुर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। यह आदेश चीफ जस्टिस अल्पेश कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने दिया। पीठ ने ओपन कैटेगरी के अभ्यर्थियों की याचिका WP 44909/2026 पर सुनवाई की। इसमें सेवारत डॉक्टरों के लिए सीट आवंटन की सीमा निर्धारित की गई है।
ओपन कैटेगरी के छात्रों ने मेरिट सूची को दी चुनौती
बेहतर मेरिट के बावजूद पसंदीदा सीट मिलने में परेशानी
30% आरक्षण की सीमा से अधिक सीटें देने का आरोप
हाईकोर्ट ने सीट आवंटन की सीमा तय की
सरकार और DME से 5 नवंबर तक मांगा जवाब
10 नवंबर को खत्म होगा काउंसलिंग का पहला चरण
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