100% सैलरी का मामला: कर्मचारियों के पक्ष में हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार
Sanjay Sharma | Apr 23, 2026, 19:22 IST
Photograph: (THESOOTR)
BHOPAL. मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के 100% वेतन पर सुप्रीम कोर्ट में विवाद, हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को खारिज किया था, अब सरकार ने अपील की है।
News in Short
- मध्य प्रदेश सरकार ने 100% वेतन मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती।
- परिवीक्षा नियमों में बदलाव के कारण कर्मचारियों को पहले तीन साल नहीं मिलता पूरा वेतन।
- कर्मचारी हाईकोर्ट से जीतने के बाद लगाए थे नियुक्ति के बाद से पूरा वेतन मिलने की आस।
- बीजेपी सरकार ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार द्वारा लागू परिवीक्षा नियमों को रखा बरकरार।
- सुप्रीम कोर्ट में 100 फीसदी वेतन मामले में सरकार की अपील से कर्मचारियों में नाराजगी है।
News in Detail
मध्य प्रदेश में तीन साल तक कर्मचारियों को 100 फीसदी सैलरी नहीं मिलती। पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, और तीसरे साल 90% वेतन मिलता है। फिर चौथे साल पूरा वेतन मिलता है।
कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया। 2022 में इंदौर बेंच ने कर्मचारियों को शत प्रतिशत सैलरी देने का फैसला लिया। ग्वालियर में सरकार की अपील भी खारिज हो गई थी।
हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के परिवीक्षा नियमों को गलत माना। कोर्ट ने कर्मचारियों को 100% वेतन देने का आदेश दिया था। अब सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है। सरकार ने 5 कर्मचारियों और 5 न्यायाधीशों को प्रतिवादी बनाया है।
बीजेपी सरकार ने नहीं बदला नियम
चौथे साल से ही पूरा वेतन मिलता है। कमलनाथ सरकार ने माली हालत को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए थे। शिवराज सरकार ने कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का वादा किया था, लेकिन नियम नहीं बदले।
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हाईकोर्ट का फैसला
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