MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास के रिजल्ट के पहले फंसा यह पेंच, ले रहे विधिक सलाह
Sanjay Gupta | Jul 10, 2026, 12:15 IST
mppsc assistant professor history result hold
MPPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय के रिजल्ट के पहले नया पेंच फंस गया है। हाईकोर्ट जबलपुर के एक आदेश के चलते रिजल्ट अभी होल्ड कर दिया है। आयोग इसे लेकर अब विधिक सलाह ले रहा है।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2024 में इतिहास विषय के इंटरव्यू जुलाई के पहले हफ्ते में ही पूरे हो गए थे। आयोग ने रिजल्ट भी लगभग तैयार कर लिया था, लेकिन जारी करने से पहले ही 8 जुलाई को जबलपुर हाईकोर्ट का नया आदेश आ गया। अब इस मामले को लेकर आयोग कानूनी सलाह ले रहा है। सलाह मिलने के बाद ही रिजल्ट जारी करने पर फैसला लिया जाएगा।
जबलपुर हाईकोर्ट में देवीदीन पटेल और दिग्विजय पाटिल ने याचिका (असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 के रिजल्ट) लगाई है। उनका कहना है कि पीएससी ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से मिली उनकी इतिहास विषय की डिग्री को मान्यता नहीं दी। दोनों ने मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में डिग्री हासिल की है, जो इतिहास से जुड़ा विषय है। इसके बावजूद आयोग ने इसे इतिहास की डिग्री मानने से इनकार कर दिया।
इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने अंतरिम राहत देते हुए दोनों उम्मीदवारों को इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि इससे उम्मीदवारों के पक्ष में कोई स्थायी अधिकार नहीं बनता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में शासन और आयोग से जवाब मांगा है, जिसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।
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द सूत्र को मिली जानकारी के अनुसार आयोग ने इस मामले में विधिक सलाह ली है। यह सलाह आते ही संभवतः आयोग शुक्रवार को ही बैठक भी करेगा और रिजल्ट जारी करने या नहीं करने को लेकर फैसला लेगा।
कारण है कि आयोग इसकी इंटरव्यू प्रक्रिया तो जुलाई के पहले सप्ताह में ही खत्म कर चुका है। अब रिजल्ट भी तैयार हो चुका था, जिसे जारी करने की अंतिम प्रक्रिया चल रही थी और इसी बीच यह विधिक मामला आ गया।
यदि इनके इंटरव्यू कराने की नौबत आई तो रिजल्ट में फिर लंबा समय लगेगा। कारण है कि आयोग इन दिनों डीपीसी में व्यस्त है और वह काम प्राथमिकता में चल रहा है।
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जबलपुर हाईकोर्ट ने यह दिया आदेश
इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने अंतरिम राहत देते हुए दोनों उम्मीदवारों को इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि इससे उम्मीदवारों के पक्ष में कोई स्थायी अधिकार नहीं बनता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में शासन और आयोग से जवाब मांगा है, जिसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।
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आयोग अब क्या करेगा
कारण है कि आयोग इसकी इंटरव्यू प्रक्रिया तो जुलाई के पहले सप्ताह में ही खत्म कर चुका है। अब रिजल्ट भी तैयार हो चुका था, जिसे जारी करने की अंतिम प्रक्रिया चल रही थी और इसी बीच यह विधिक मामला आ गया।
यदि इनके इंटरव्यू कराने की नौबत आई तो रिजल्ट में फिर लंबा समय लगेगा। कारण है कि आयोग इन दिनों डीपीसी में व्यस्त है और वह काम प्राथमिकता में चल रहा है।
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