MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हाईकोर्ट के दो अलग-अलग फैसलों में उलझी, 3 मार्च को होना है, आयोग को रिव्यू ऑर्डर का इंतजार
Pooja Kumari | Feb 27, 2024, 10:21 IST
Assistant Professor recruitment exam
आयोग ने ग्वालियर हाईकोर्ट को जबलपुर कोर्ट के फैसले का हवाला देकर रिव्यू करने का आवेदन लगाया है। इस पर शुक्रवार (23 फरवरी) को सुनवाई हो चुकी है लेकिन अभी आदेश जारी नहीं हुआ है, इसी आदेश के इंतजार में आयोग अटका हुआ है।
संजय गुप्ता, INDORE. असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तीन मार्च को होना है, लेकिन अभी भी उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड अपलोड नहीं हुए हैं जो 25 फरवरी से होना थे। इसके चलते उम्मीदवार असमंजस में हैं और खुद पीएससी भी इंतजार में हैं। दरअसल अतिथि शिक्षकों को उम्र में दस साल की मिलने वाली छूट को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट का फैसला अलग आया और जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला अलग। इसी मामले में आयोग ने ग्वालियर हाईकोर्ट को जबलपुर कोर्ट के फैसले का हवाला देकर रिव्यू करने का आवेदन लगाया है। इस पर शुक्रवार (23 फरवरी) को सुनवाई हो चुकी है लेकिन अभी आदेश जारी नहीं हुआ है, इसी आदेश के इंतजार में आयोग अटका हुआ है।
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ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता रश्मि चौधरी (उम्र 52 साल) ने तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान द्वारा अतिथि शिक्षकों को भर्ती परीक्षा में दी गई उम्र में दस साल की छूट (6 अक्टूबर 2023) का हवाला देकर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में शामिल होने की मांग की, जिसे ग्वालियर हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया और याचिकाकर्ता को पात्र बताया और फॉर्म भरने के लिए पत्रा बताते हुए कहा कि पीएससी (PSC) अतिथि विद्वानों के फॉर्म मंजूर करें। याचिकाकर्ता के वकील प्रतीप विसोरिया ने तर्क दिया था कि आयोग ने 20 दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन किया था, इसके अनुसार 48 साल वाले तक ही अतिथि विद्वान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 6 अक्टूबर 2023 को शासन ने दस साल की छूट दी यानि 58 साल तक के एसटी, एससी, ओबीसी महिला अतिथि विद्वान भी भर सकते हैं।
![Jabalpur High Court Order]()
वहीं पीएससी (PSC) ने इस मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट को जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा याचिका 875/2024 में 11 जनवरी 2024 को दिए गए डबल बैंच के फैसले का हवाला दिया। इस फैसले में भी याचिकाकर्ता ने उम्र छूट की मांग की थी, जिसमें डबल बैंच ने कहा कि उम्र में छूट अक्टूबर 2023 में दी है और परीक्षा का नोटिफिकेशन दिसंबर 2022 में हुआ है, ऐसे में भूतकाल से जाकर उम्र की छूट का लाभ नहीं दिया जा सकता है। जब जबलपुर हाईकोर्ट में यह फैसला हुआ तो फिर आयोग ने अपील की है ग्वालियर हाईकोर्ट को याचिकाकर्ता रश्मि चौधरी के मामले में दिए गए फैसले को रिव्यू करे।
![Gwalior High Court]()
इस मामले में आयोग उम्मीद कर रहा है कि मंगलवार को फैसला आ जाएगा। यदि फैसला आने में देरी हुई या आयोग की अपील के विपरीत आया तो परीक्षा पर संकट आ जाएगा और परीक्षा को आगे बढ़ाना पड़ जाएगा, क्योंकि फिर उम्र को लेकर फिर से फार्म के लिए विंडो खोलना पड़ेगी।
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एमपीपीएससी (MPPSC) की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तीन मार्च को इंदौर, भोपाल सहित सभी संभागीय मुख्यालयों पर होना है। दस जिलों में यह परीक्षा होगी। वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 34 विषयों में कुल 1669 पद विज्ञापित् हुए हैं, लेकिन पहले दौर में 3 मार्च को 826 पदों के लिए परीक्षा होगी, जिसमें बॉटनी, कामर्स, इंग्लिश, हिंदी, इतिहास, होमसाइंस, गणित और संस्कृत विषय शामिल है। बाकी दो दौर की परीक्षा जून और नवंबर माह में प्रस्तावित है।
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परीक्षा दो शिफ्ट में होना है। पहली शिफ्ट में मप्र, नेशनल व इंटरनेशनल सामन्य ज्ञान, कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। इसमें एक घंटे का समय रहेगा और 200 अंकों का पेपर होगा। यह सुबह साढ़े दस से होगा। वही दूसरा पेपर संबंधित विषय का होगा, इसमें 150 प्रश्न होंगे और 600 अंक का होगा। इसमें तीन घंटे का समय होगा। यह दोपहर एक से चार बजे तक होगा।
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क्या है ग्वालियर हाईकोर्ट का ऑर्डर
ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता रश्मि चौधरी (उम्र 52 साल) ने तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान द्वारा अतिथि शिक्षकों को भर्ती परीक्षा में दी गई उम्र में दस साल की छूट (6 अक्टूबर 2023) का हवाला देकर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में शामिल होने की मांग की, जिसे ग्वालियर हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया और याचिकाकर्ता को पात्र बताया और फॉर्म भरने के लिए पत्रा बताते हुए कहा कि पीएससी (PSC) अतिथि विद्वानों के फॉर्म मंजूर करें। याचिकाकर्ता के वकील प्रतीप विसोरिया ने तर्क दिया था कि आयोग ने 20 दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन किया था, इसके अनुसार 48 साल वाले तक ही अतिथि विद्वान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 6 अक्टूबर 2023 को शासन ने दस साल की छूट दी यानि 58 साल तक के एसटी, एससी, ओबीसी महिला अतिथि विद्वान भी भर सकते हैं।
Jabalpur High Court Order
पीएससी ने यह कहकर लगाई आपत्ति
वहीं पीएससी (PSC) ने इस मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट को जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा याचिका 875/2024 में 11 जनवरी 2024 को दिए गए डबल बैंच के फैसले का हवाला दिया। इस फैसले में भी याचिकाकर्ता ने उम्र छूट की मांग की थी, जिसमें डबल बैंच ने कहा कि उम्र में छूट अक्टूबर 2023 में दी है और परीक्षा का नोटिफिकेशन दिसंबर 2022 में हुआ है, ऐसे में भूतकाल से जाकर उम्र की छूट का लाभ नहीं दिया जा सकता है। जब जबलपुर हाईकोर्ट में यह फैसला हुआ तो फिर आयोग ने अपील की है ग्वालियर हाईकोर्ट को याचिकाकर्ता रश्मि चौधरी के मामले में दिए गए फैसले को रिव्यू करे।
Gwalior High Court
यदि एक-दो दिन में फैसला नहीं आया तो टालना पड़ेगी परीक्षा
इस मामले में आयोग उम्मीद कर रहा है कि मंगलवार को फैसला आ जाएगा। यदि फैसला आने में देरी हुई या आयोग की अपील के विपरीत आया तो परीक्षा पर संकट आ जाएगा और परीक्षा को आगे बढ़ाना पड़ जाएगा, क्योंकि फिर उम्र को लेकर फिर से फार्म के लिए विंडो खोलना पड़ेगी।
यह खबर भी पढ़ें - आदतन रेड लाइट का उल्लंघन करने वाले 283 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस होंगे निरस्त, छह माह में पांच बार रेड लाइट क्रास की
826 पदों के लिए तीन मार्च को होना है परीक्षा
एमपीपीएससी (MPPSC) की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तीन मार्च को इंदौर, भोपाल सहित सभी संभागीय मुख्यालयों पर होना है। दस जिलों में यह परीक्षा होगी। वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 34 विषयों में कुल 1669 पद विज्ञापित् हुए हैं, लेकिन पहले दौर में 3 मार्च को 826 पदों के लिए परीक्षा होगी, जिसमें बॉटनी, कामर्स, इंग्लिश, हिंदी, इतिहास, होमसाइंस, गणित और संस्कृत विषय शामिल है। बाकी दो दौर की परीक्षा जून और नवंबर माह में प्रस्तावित है।
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परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होना है
परीक्षा दो शिफ्ट में होना है। पहली शिफ्ट में मप्र, नेशनल व इंटरनेशनल सामन्य ज्ञान, कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। इसमें एक घंटे का समय रहेगा और 200 अंकों का पेपर होगा। यह सुबह साढ़े दस से होगा। वही दूसरा पेपर संबंधित विषय का होगा, इसमें 150 प्रश्न होंगे और 600 अंक का होगा। इसमें तीन घंटे का समय होगा। यह दोपहर एक से चार बजे तक होगा।
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