MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2025 के लिए सक्रिय हुआ आयोग, मेंशन लेकर जल्द सुनवाई के लिए रखवाया केस

Sanjay Gupta | Jul 03, 2025, 12:47 IST
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राज्य सेवा परीक्षा 2025 मेन्स के लिए लंबे समय से अटका मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। परीक्षा के नियम 2015 को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिकाओं के कारण हाईकोर्ट जबलपुर ने इस पर स्टे दे दिया था।

मप्र लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2025 मेन्स लंबे समय से अटकी हुई है। परीक्षाण नियम 2015 को चुनौती देते हुए दायर हुई याचिकाओं के चलते इस परीक्षा पर हाईकोर्ट जबलपुर ने स्टे दे दिया था। इसके बाद से ही इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में सुनवाई टलने के बाद अगली तारीख 26 अगस्त लगी थी। यानी लंबी तारीख, इस पर द सूत्रने पहल करते हुए इंदौर से भोपाल तक अधिकारियों से बात की और इसमें जल्द सुनवाई कराए जाने की मांग रखी। इसके बाद इसमें मेंशन लगाया गया और फिर नई तारीख आ गई।

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इस दिन होगी सुनवाई

इसके पहले 19 जून को सुनवाई रखी गई थी, लेकिन केस सुनवाई पर नहीं आ सका। इसके बाद नई तारीख 26 अगस्त रखी गई। इस पर उम्मीदवारों ने द सूत्र से संपर्क किया, इससे तो परीक्षा में काफी देरी हो जाएगी। द सूत्र ने भी यह बात उच्च स्तर पर पहुंचाई। इसके बाद इसमें मेंशन लिया गया और नई तारीख अब 15 जुलाई रखी गई है।
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स्टे हटा तो जल्द होगी परीक्षा

वहीं सूत्रों के अनुसार यदि परीक्षा से स्टे हटता है तो फिर आयोग जल्द ही इसकी परीक्षा कराने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि स्टे हटने के बाद करीब 40-50 दिन में आयोग परीक्षा करा सकता है। इसमें 15-20 दिन करीब मेन्स के फार्म भरने के लिए दिए जाएंगे और बाकी तैयारियों में जो समय लगेगा।

यह है पूरा विवाद

कुछ याचिकाएं इस मामले में प्री के रिजल्ट के बाद लगी थीं। इसमें तर्क दिया गया कि अनारक्षित कैटेगरी में मेरिट होल्डर को शिफ्ट नहीं किया और यह आरक्षण नियम के खिलाफ है।

वहीं परीक्षा नियम 2015 कहता है कि यदि आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी ने अन्य छूट ली है जैसे उम्र सीमा, प्री में कटऑफ जैसी तो फिर उसे उसी कैटेगरी में ही रखा जाएगा और मेरिट में अधिक नंबर के बाद भी उसे अनारक्षित में सीट नहीं दी जाएगी। इसी के चुनौती दी गई है।

हालांकि द सूत्र ने ही खुलासा किया था कि इस मामले में यूपीएससी टॉपर टीना डाबी केस में भी साफ हो चुका है और केंद्र स्तर पर भी यह नियम मान्य है। डाबी ने प्री में आरक्षण नियम का लाभ लिया था इसलिए वह टापर होने के बाद भी अपनी कैटेगरी में ही रही और अनारक्षित सीट नहीं दी गई थी। अब इस मामले में मप्र शासन इसका जवाब पेश करेगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी बताएगा। इसके बाद हाईकोर्ट इस पर फैसला करेगा। स्टे हटने के बाद भी इसमें मेन्स हो सकेगी।

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