एमपी में GST की नई दरें : 22 सितंबर से क्या होगा सस्ता, क्या महंगा, विस्तार से जानें नई कीमत
Jitendra Shrivastava | Sept 20, 2025, 18:21 IST
Photograph: (THESOOTR)
22 सितंबर से मध्यप्रदेश समेत देशभर में जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं। इस बदलाव से कुछ वस्तुएं सस्ती होंगी, जबकि कुछ महंगी हो सकती हैं। जानिए किन चीजों पर असर पड़ेगा और किसे मिलेगा फायदा।
एमपी में GST की नई दरें:22 सितंबर 2025 से मध्यप्रदेश (MP) समेत पूरे देश में जीएसटी की नई दरें लागू होने जा रही हैं। इस बदलाव के बाद कई वस्तुओं के दाम में बदलाव होगा।
जीएसटी काउंसिल ने चार टैक्स स्लैब्स (5%, 12%, 18%, और 28%) को घटाकर केवल दो स्लैब्स- 5% और 18% कर दिए हैं। इसके साथ ही, कुछ वस्तुओं पर अब 40% का टैक्स लागू किया जाएगा। इस बदलाव का सीधा असर प्रदेशवासियों की जेब पर दिखाई देगा।
नई जीएसटी दरों का सबसे बड़ा असर उन वस्तुओं पर पड़ेगा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती हैं। अब साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, टैल्कम पाउडर जैसे उत्पादों पर टैक्स दर को 18% से घटाकर 5% किया गया है। इससे इन वस्तुओं की कीमतों में 10-15% तक गिरावट देखने को मिल सकती है।
2. खाद्य और
खाद्य और डेयरी उत्पाद जैसे बटर, घी, पनीर, बिस्किट, जाम, ड्राई फ्रूट्स, और दूध से बने उत्पाद अब सस्ते होंगे। उदाहरण के तौर पर, एमपी में सांची ब्रांड का घी लगभग 40 रुपए प्रति किलो सस्ता हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर भी जीएसटी की दर में कमी की गई है। पहले, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों पर 28% टैक्स लगता था, लेकिन अब इन्हें 18% के स्लैब में रखा गया है। इससे इनकी कीमतों में लगभग 8-10% की कमी आएगी।
अब छोटी कारों पर टैक्स स्लैब को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे एक्स-शोरूम कीमतों में कमी आएगी। इस बदलाव से कार खरीदारों को राहत मिलेगी।
सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री पर टैक्स घटने से मकान बनाने की लागत कम होगी, जिससे प्रॉपर्टी खरीदारों को फायदा होगा।
किसानों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि पंप, नोजल और सिंचाई से जुड़ी मशीनरी पर टैक्स घटने से उनके काम की लागत कम हो जाएगी।
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पान मसाला, सिगरेट, शराब जैसे उत्पादों को 40% टैक्स स्लैब में डाला गया है, जिसके कारण इनकी कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
जो उत्पाद पहले से ही ऊंचे टैक्स स्लैब में थे और जिन्हें 40% टैक्स में डाला गया है, उनकी कीमतें अब और बढ़ सकती हैं।
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1. सरकारी नोटिफिकेशन: सबसे पहले, केंद्र सरकार GST दरों में बदलाव का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगी।
2. वाणिज्यिक कर विभाग का सर्कुलर: इसके बाद मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग व्यापारीयों को एक सर्कुलर जारी करेगा।
3. बिलिंग मशीन और GST सॉफ्टवेयर अपडेट: व्यापारी अपनी बिलिंग मशीन और सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे।
4. पुराना स्टॉक: पुराना स्टॉक पुराने टैक्स रेट पर ही बेचा जाएगा, लेकिन नए बिल से आने वाला सामान घटे हुए GST पर ही बेचा जाएगा।
5. जांच और मॉनिटरिंग: वाणिज्यिक कर विभाग और जिला स्तर पर अधिकारी दुकानों पर जाकर जांच करेंगे कि व्यापारियों ने GST में कमी का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया है या नहीं।
नई जीएसटी दरों के बाद, कार खरीदने का सपना देख रहे लोग अब कम कीमत में अपनी पसंदीदा कार खरीद सकते हैं। अब कुछ बजट फ्रेंडली कारें भी उपलब्ध हैं, जैसे मारुति सुजुकी अल्टो के10, रिनॉल्ट विड, टाटा टायगो और सिट्रॉएन सी3, जो केवल 5 लाख रुपए में उपलब्ध हैं।
CRISIL की रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी दरों में कमी से ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 28% तक कम हो सकता है, जबकि शहरी इलाकों में यह 26% तक घटेगा। इसका असर एक साल में पूरी तरह से दिखेगा।
जीएसटी काउंसिल ने चार टैक्स स्लैब्स (5%, 12%, 18%, और 28%) को घटाकर केवल दो स्लैब्स- 5% और 18% कर दिए हैं। इसके साथ ही, कुछ वस्तुओं पर अब 40% का टैक्स लागू किया जाएगा। इस बदलाव का सीधा असर प्रदेशवासियों की जेब पर दिखाई देगा।
ये आयटम होंगे सस्ते...
1. दैनिक उपयोग की वस्तुएं
2. खाद्य और भारतीय डेयरी उत्पाद
3. इलेक्ट्रॉनिक सामान
4. वाहनों पर असर
5. निर्माण सामग्री पर टैक्स में कमी
6. किसानों के लिए राहत
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ये होंगे महंगे...
1. लक्जरी उत्पाद
2. महंगे ब्रांडेड उत्पाद
मध्यप्रदेश में नई GST दरों का प्रभाव...
| शहर | वस्तु | पुराने दाम | नई कीमत | अनुमानित बचत |
|---|---|---|---|---|
| भोपाल | सांची घी (1 किलो) | 630 रुपए | 590-595 रुपए | 35-40 रुपए |
| भोपाल | एयर कंडीशनर/टीवी/वाशिंग मशीन | - | 8-9% सस्ते | 3500-4500 रुपए |
| इंदौर | सांची घी/डेयरी उत्पाद | - | 35-40 रुपए कम | 35-40 रुपए |
| इंदौर | पैकेज्ड डेयरी/प्रोसेस्ड फूड | - | 95 रुपए-92 रुपए कम | 62-58 रुपए |
| ग्वालियर | इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम | - | 8-9% सस्ते | 8-9% |
| ग्वालियर | डेयरी उत्पाद | - | 5% GST | सीधा फायदा |
| जबलपुर | सांची डेयरी | - | 35-40 रुपए कम | 35-40 रुपए |
| जबलपुर | निर्माण सामग्री | - | 20-30 रुपए प्रति बैग | 20-30 रुपए |
| उज्जैन | सांची डेयरी | - | 35-40 रुपए कम | 35-40 रुपए |
| उज्जैन | इलेक्ट्रॉनिक्स | - | 8-9% राहत | 8-9% |
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GST की प्रक्रिया कैसे होगी लागू?
2. वाणिज्यिक कर विभाग का सर्कुलर: इसके बाद मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग व्यापारीयों को एक सर्कुलर जारी करेगा।
3. बिलिंग मशीन और GST सॉफ्टवेयर अपडेट: व्यापारी अपनी बिलिंग मशीन और सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे।
4. पुराना स्टॉक: पुराना स्टॉक पुराने टैक्स रेट पर ही बेचा जाएगा, लेकिन नए बिल से आने वाला सामान घटे हुए GST पर ही बेचा जाएगा।
5. जांच और मॉनिटरिंग: वाणिज्यिक कर विभाग और जिला स्तर पर अधिकारी दुकानों पर जाकर जांच करेंगे कि व्यापारियों ने GST में कमी का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया है या नहीं।
कार खरीदने का सपना भी होगा सच
New GST Rates का एक साल में दिखेगा पूरा असर
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