ओमती पुलिस की दिखावटी FIR निरस्त, थाना प्रभारी और ASI को तलब कर दिए नए सिरे से केस दर्ज करने के आदेश
Neel Tiwari | Apr 26, 2026, 23:18 IST
Photograph: (THESOOTR)
JABALPUR. जबलपुर हाईकोर्ट ने ओमती थाने की ‘दिखावटी’ FIR को निरस्त करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने आदेश का सही पालन नहीं किया और जांच को कमजोर किया। अब नई FIR दर्ज कर निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं।
News in Short
- हाईकोर्ट ने ओमती थाने की FIR को बताया भ्रामक और अधूरी।
- थाना प्रभारी और ASI को कोर्ट में किया गया तलब।
- FIR में आरोपियों के गलत पते दर्ज पाए गए।
- कोर्ट ने कहा - यह न्यायिक आदेश का मजाक है।
- नई FIR दर्ज कर निष्पक्ष जांच के सख्त निर्देश।
News In Detail
जब इस मामले की जांच के बाद फर्जीवाडा पकड़ा गया और कोर्ट से पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए, तब पुलिस ने ही आरोपियों से साठ गांठ कर मामला कमजोर कर दिया।
अब हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि पुलिस अगर कोर्ट के आदेश को सिर्फ कागजी खानापूर्ति समझेगी, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जस्टिस बीपी शर्मा की एकल पीठ ने ओमती थाने में दर्ज FIR को ‘दिखावटी’, ‘अपूर्ण’ और ‘न्यायिक प्रक्रिया का मखौल’ बताते हुए सीधे निरस्त कर दिया।
कोर्ट में तलब हुए पुलिस अधिकारी
कोर्ट के फर्जी लिफाफे से हासिल किया आदेश
अधिवक्ता ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार के नाम से फर्जी लिफाफा तैयार कर यह दिखाया कि पांडे को नोटिस मिल चुका है। जबकि असलियत पांडे को नोटिस नहीं मिला और वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इसी फर्जीवाड़े के आधार पर केस में एकतरफा आदेश हासिल कर लिया गया।
फर्जीवाड़ा साबित, फिर भी पुलिस सुस्त
मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद भी टालमटोल
FIR में बड़ी गड़बड़ियां, गलत पते, गायब तथ्य
कोर्ट के आदेश का मजाक उड़ा रही जबलपुर पुलिस
पिछली FIR निरस्त, नई FIR के आदेश
हाई कोर्ट ने दी पुलिस को चेतावनी
लापरवाही या पुलिसिया सेटिंग
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