सिर्फ कागज पर कब्जा दिखाने से नहीं छिनेगी जमीन, भौतिक कब्जा जरूरी: HC
Ratan Kumar Mishra | Jul 02, 2026, 24:12 IST
भौतिक कब्जा जरूरी ग्वालियर हाईकोर्ट
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा कि केवल कागजी पंचनामा जमीन का कब्जा साबित नहीं करता। रीपील एक्ट लागू होने से पहले भौतिक कब्जा नहीं लिया गया, तो सीलिंग कार्रवाई समाप्त मानी जाएगी।
समझें क्या है पूरा मामला
- पूरा मामला जलालपुर गांव के किसानों से जुड़ा है।
- केवल सरकारी पंचनामा पर्याप्त नहीं माना गया।
- सरकार को जमीन का वास्तविक कब्जा लेना होगा।
- बिना कब्जे मालिकाना हक समाप्त नहीं होगा।
- फैसला न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के ने सुनाया।
किसानों की जमीन का पूरा मामला
नोटिस मिला, पर कब्जा नहीं लिया गया
17 फरवरी 2000 क्यों अहम तारीख
कागजी कार्रवाई से अधिग्रहण अधूरा
FAQ
ग्वालियर हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया?
कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कागजी पंचनामे से जमीन नहीं छीनी जा सकती। भौतिक यानी असली कब्जा लेना जरूरी है। बिना कब्जे के अधिग्रहण अधूरा माना जाएगा।- यह मामला किन किसानों से जुड़ा है?
यह मामला जलालपुर गांव के भूपेंद्र सिंह, कमल सिंह और सुरेंद्र सिंह से जुड़ा है। इनकी जमीन 1983 में अधिशेष घोषित की गई थी। लेकिन कभी असली कब्जा नहीं लिया गया।
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