PM Awas Yojana : MP में बनेंगे 10 लाख नए घर, जानें किसे मिलेगा लाभ?
Siddhi Tamrakar | Dec 17, 2024, 11:39 IST
pm aawas yojana URBAN
नगरीय विकास एवं आवास विभाग प्रदेश में PM Awas Yojana- शहरी 2.0 के तहत 10 लाख आवास बनाने जा रहा है। यह योजना उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी, जिन्हें किसी वजह से अब तक आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग प्रदेश में PM Awas Yojana- शहरी 2.0 के तहत 10 लाख आवास बनाने जा रहा है। यह योजना उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी, जिन्हें किसी वजह से अब तक आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है। यह कदम प्रदेश में शहरी इलाकों में घर की जरूरत को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अब तक प्रदेश में 8 लाख 25 हजार जरूरतमंदों के आवास बनकर पूरे तैयार किए जा चुके हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में 9 लाख 45 हजार आवास स्वीकृत किए गए थे, जो प्रदेश की आवास जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इसमें केंद्र की और राज्य की अनुदान राशि 19 हजार 700 करोड़ रुपए थी, जबकि क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (CLSS) के लिए ब्याज अनुदान के रूप में 3 हजार 900 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कुल 23 हजार 600 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। अब तक हितग्राहियों को 22 हजार 800 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।
पीएम आवास योजना का इन लोगों को होगा फायदा-
1. आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक के पास किसी भी स्थान पर पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
3. EWS लोगों की वार्षिक आय 3 लाख के बीच होनी चाहिए, LIG लोगों की वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए और MIG लोगों की वार्षिक आय 6 लाख से 9 लाख के बीच होनी चाहिए।
किसे मिलेगा योजना का लाभ?
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में विशेष वर्गों को प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है। इन विशेष श्रेणियों में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी, भवन निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वच्छता कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले परिवार शामिल हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मैदानी अमले को इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं, ताकि सही समय पर योजना का लाभ उन तक पहुंचे, जिन को सबसे ज्यादा जरूरत है।
अब तक इतने हुए आवास निर्माण
आवंटित राशि और भुगतान
कौन होगा आवास के लिए पात्र?
1. आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक के पास किसी भी स्थान पर पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
3. EWS लोगों की वार्षिक आय 3 लाख के बीच होनी चाहिए, LIG लोगों की वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए और MIG लोगों की वार्षिक आय 6 लाख से 9 लाख के बीच होनी चाहिए।
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