MP Private Universities: पोर्टल नहीं खुलेगा, आयोग की सख्ती से बढ़ा निजी विश्वविद्यालयों का संकट

Ramanand Tiwari | Jul 13, 2026, 22:33 IST
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निजी विश्वविद्यालयों का संकट
निजी विश्वविद्यालयों का संकट

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने एमपी ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल दोबारा खोलने से इनकार कर दिया है। इससे निजी विश्वविद्यालयों और छात्रों की परेशानी बढ़ सकती है।

समझें क्या है पूरा मामला

  • 31 दिसंबर 2025 तक डेटा अपलोड की समय-सीमा थी।
  • कई निजी विश्वविद्यालय निर्धारित समय में डेटा अपलोड नहीं कर सके।
  • निजी विश्वविद्यालय संघ ने सात दिन के लिए पोर्टल खोलने की मांग की।
  • आयोग ने सभी आवेदन खारिज कर दिए।
  • अब अंतिम फैसला सरकार के रुख पर निर्भर माना जा रहा है।

विनियामक आयोग ने साफ किया...

मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों के हजारों विद्यार्थियों से जुड़ा बड़ा विवाद सामने आ गया है। निजी विश्वविद्यालयों की मांग के बावजूद मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने साफ कर दिया है कि सत्र 2025-26 के लिए एमपी ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल दोबारा नहीं खोला जाएगा। आयोग का कहना है कि यदि एक बार समय-सीमा के बाद छूट दी गई तो भविष्य में पूरी प्रवेश व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े हो जाएंगे।

क्या है पूरा मामला?

सत्र 2025-26 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का पूरा विवरण एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई थी। आयोग के अनुसार विश्वविद्यालयों को पर्याप्त समय दिया गया था। लेकिन कई संस्थान तय समय के भीतर विद्यार्थियों का डेटा दर्ज नहीं कर पाए। अब जबकि सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पुराने सत्र के लिए पोर्टल दोबारा खोलना नियमों के विपरीत होगा।

आयोग क्यों नहीं देना चाहता कोई छूट?

आयोग का मानना है कि यदि समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी पोर्टल खोलने की परंपरा शुरू हुई तो भविष्य में कोई भी विश्वविद्यालय तय समय का पालन गंभीरता से नहीं करेगा। प्रदेश में करीब 53 निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं। ऐसे में एक संस्थान को मिली छूट आगे सभी के लिए मिसाल बन सकती है। यही वजह है कि आयोग नियमों से समझौता करने के पक्ष में नहीं है।

पारदर्शिता पर भी उठी चिंता

उच्च शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार आयोग का उद्देश्य केवल समय-सीमा लागू करना नहीं, बल्कि पूरी प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखना भी है।

सूत्रों का कहना है कि समय निकलने के बाद पोर्टल खुलने पर कुछ संस्थानों द्वारा बैक-डेट में प्रवेश दर्ज कराने जैसी आशंकाएं भी पैदा हो सकती हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और आयोग ने ऐसा कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं लगाया है।

निजी विश्वविद्यालयों का क्या तर्क है?

प्राइवेट यूनिवर्सिटी संघ का कहना है कि तकनीकी कारणों और लंबी ऑनलाइन प्रक्रिया की वजह से कई विद्यार्थियों का डेटा समय पर अपलोड नहीं हो सका।
संघ ने उच्च शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर सात दिनों के लिए पोर्टल दोबारा खोलने का अनुरोध किया, ताकि छूटे हुए विद्यार्थियों का रिकॉर्ड अपलोड किया जा सके। उनका तर्क है कि ऐसा नहीं होने पर कई विद्यार्थी छात्रवृत्ति जैसी सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं।

सरकारी विश्वविद्यालय समय पर

इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालय निर्धारित समय में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो निजी विश्वविद्यालयों को बार-बार अतिरिक्त समय की जरूरत क्यों पड़ती है? यही प्रश्न अब उच्च शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और समयबद्ध कार्यप्रणाली पर नई बहस छेड़ रहा है।

इन पाठ्यक्रमों पर सबसे ज्यादा असर

विवाद का असर कई प्रमुख पाठ्यक्रमों पर पड़ रहा है, जिनमें—

  • बीटेक
  • एमटेक
  • बीएससी
  • एमएससी
  • बीबीए
  • एमबीए
  • एलएलबी
  • एलएलएम

अन्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

आयोग के अनुसार। जिन विद्यार्थियों का विवरण 31 दिसंबर 2025 तक पोर्टल पर दर्ज नहीं हुआ, उन्हें अब नए सत्र के दौरान अपलोड करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

आनंद शर्मा ने क्या कहा?

मध्यप्रदेश शासकीय प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष आनंद शर्मा का कहना है कि नियम सभी विश्वविद्यालयों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि निजी विश्वविद्यालयों को विशेष छूट दी जाती है तो भविष्य में सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेज भी ऐसी ही मांग करेंगे। इससे पूरे अकादमिक कैलेंडर पर असर पड़ेगा और एक शैक्षणिक सत्र तक प्रभावित हो सकता है। उनका कहना है कि सरकार को सभी संस्थानों के लिए एक समान नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि अलग-अलग नियम भविष्य में प्रशासनिक और शैक्षणिक दोनों स्तर पर नई समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

आयोग ने क्या फैसला सुनाया?

आयोग सभा ने स्पष्ट निर्णय दिया कि विद्यार्थियों का डेटा अपलोड करने के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल 31 दिसंबर 2025 तक खुला रखा गया था। अब सत्र 2025-26 समाप्त हो चुका है और नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है। इसी आधार पर निजी विश्वविद्यालय संघ की ओर से पोर्टल दोबारा खोलने के लिए दिए गए सभी आवेदन अमान्य घोषित कर दिए गए। आयोग ने साफ संदेश दिया है कि प्रवेश प्रक्रिया में समय-सीमा और नियमों से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अब सबसे बड़ा सवाल

अब निगाहें एमपी सरकार पर टिकी हैं। यदि सरकार आयोग के निर्णय को बरकरार रखती है तो निजी विश्वविद्यालयों को बिना किसी अतिरिक्त अवसर के नियमों का पालन करना होगा। वहीं यदि कोई विशेष राहत दी जाती है तो इससे पूरे उच्च शिक्षा तंत्र में समानता और समयबद्धता को लेकर नई बहस शुरू होना तय माना जा रहा है।

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