रायसेन में दो बसों की आमने-सामने भिड़ंत, बच्चे समेत 3 की मौत
Anjali Dwivedi | Jun 05, 2026, 13:16 IST
raisen-road-accident
मध्य प्रदेश के रायसेन में भोपाल-सागर मार्ग पर दो बसों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बच्चे सहित 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हैं। टक्कर इतनी तेज थी कि एक बस पुलिया से जा टकराई और यात्रियों के शव क्षत-विक्षत हो गए।
मध्य प्रदेश के रायसेन में आज, 5 जून एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां भोपाल से सागर रूट पर चल रही दो बसों के बीच आमने-सामने से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में एक बस सीधे पुलिया से जा टकराई।
टक्कर इतनी भयानक थी कि बसों के परखच्चे उड़ गए और एक यात्री का सिर दो हिस्सों में बंट गया। मृतकों के शव इस कदर क्षत-विक्षत हो चुके हैं कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक 15 घायल हैं, जिनमें से कई के हाथ-पैर में चोटें आई हैं।
रायसेन एसपी आशुतोष गुप्ता के मुताबिक, हादसे का शिकार हुई दोनों बसें भोपाल-सागर मार्ग पर चल रही थीं। इनमें से भोपाल से सागर की तरफ जा रही बस में सवार तीन यात्रियों की मौत हुई है, जिनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल है। वहीं, भोपाल की तरफ से आ रही दूसरी बस में सवार लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं।
हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना में कुल 15 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से कई लोगों के हाथ-पैर टूट गए हैं। सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर उपचार के लिए भोपाल रेफर किया गया है।
घटना के शुरुआती घटनाक्रम में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, लेकिन बाद में प्रशासन की ओर से 3 यात्रियों की जान जाने की आधिकारिक पुष्टि की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
घटना के प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह हादसे के वक्त वहीं मौजूद थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि शक्ति ट्रेवल्स और कल्पना ट्रेवल्स की दो बसें बेहद तेज रफ्तार में दौड़ रही थीं।
प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, दोनों बसों के ड्राइवर बेहद लापरवाही से गाड़ियां चला रहे थे। स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण मोड़ (टर्न) आते ही दोनों ड्राइवर बसों पर से अपना नियंत्रण खो बैठे, जिससे बसें संभल नहीं पाईं और उनके बीच यह जोरदार भिड़ंत हो गई। इस टक्कर में शक्ति ट्रेवल्स की बस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। खिड़की सीट पर बैठे कई यात्रियों के चेहरे और सिर में गंभीर चोटें आई हैं।
ये खबरें भी पढ़ें...
MP के हाईवे पर रोज 21 करोड़ खर्च, फिर भी हर दिन 33 सड़क दुर्घटनाएं
हाईवे से 75 मीटर दायरे में हटाए जाएंगे अवैध निर्माण, हाई कोर्ट ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर भी पूछा सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को दी बड़ी राहत, अब समय सीमा के नाम पर खारिज नहीं होंगे दावे
भीषण सड़क हादसा पर हाई कोर्ट सख्त, पत्र को याचिका मान केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब
टक्कर इतनी भयानक थी कि बसों के परखच्चे उड़ गए और एक यात्री का सिर दो हिस्सों में बंट गया। मृतकों के शव इस कदर क्षत-विक्षत हो चुके हैं कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक 15 घायल हैं, जिनमें से कई के हाथ-पैर में चोटें आई हैं।
भोपाल और सागर जा रही बसों में थी टक्कर
शुरुआत में आई थी 5 मौतों की खबर
घटना के शुरुआती घटनाक्रम में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, लेकिन बाद में प्रशासन की ओर से 3 यात्रियों की जान जाने की आधिकारिक पुष्टि की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कहा
प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, दोनों बसों के ड्राइवर बेहद लापरवाही से गाड़ियां चला रहे थे। स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण मोड़ (टर्न) आते ही दोनों ड्राइवर बसों पर से अपना नियंत्रण खो बैठे, जिससे बसें संभल नहीं पाईं और उनके बीच यह जोरदार भिड़ंत हो गई। इस टक्कर में शक्ति ट्रेवल्स की बस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। खिड़की सीट पर बैठे कई यात्रियों के चेहरे और सिर में गंभीर चोटें आई हैं।
ये खबरें भी पढ़ें...
MP के हाईवे पर रोज 21 करोड़ खर्च, फिर भी हर दिन 33 सड़क दुर्घटनाएं
हाईवे से 75 मीटर दायरे में हटाए जाएंगे अवैध निर्माण, हाई कोर्ट ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर भी पूछा सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को दी बड़ी राहत, अब समय सीमा के नाम पर खारिज नहीं होंगे दावे
भीषण सड़क हादसा पर हाई कोर्ट सख्त, पत्र को याचिका मान केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज
By Sanjay Dhiman