सागर शराब कांड के फरार आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक

Neel Tiwari | Sept 17, 2026, 20:45 IST
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सागर शराब कांड: फरार आरोपी पहुंचे हाईकोर्ट
Photograph: (THESOOTR)

JABALPUR. सागर शराब कांड के आरोपी सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा और राजकुमारी कुशवाहा हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने अपने घरों पर हो रही बुलडोजर कार्रवाई रोकने की मांग की है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक संपत्ति तोड़ने पर रोक लगा दी है।

समझें क्या है पूरा मामला...

  • सागर शराब कांड में सिद्धार्थ और राजकुमारी कुशवाहा आरोपी हैं।
  • दोनों ने संपत्ति पर चल रही बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती दी।
  • उनका कहना है कि कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है।
  • याचिका पर हाईकोर्ट ने फिलहाल आगे तोड़फोड़ पर रोक लगाई।
  • अगली सुनवाई 18 सितंबर को जस्टिस विशाल मिश्रा के सामने होगी।
सागर के चर्चित शराब कांड में नया मोड़ आया है। मामले के आरोपी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा और राजकुमारी कुशवाहा ने याचिका दायर की। दोनों ने अपने घरों पर कार्रवाई रोकने की मांग की।

मामले की सुनवाई 17 सितंबर को हाईकोर्ट में हुई। याचिका डब्ल्यू.पी. क्रमांक 38309/2026 के तहत दर्ज है। मामले में मध्यप्रदेश सरकार समेत अन्य पक्ष जवाब दे रहे हैं। सुनवाई जस्टिस विशाल मिश्रा के सामने हुई।

आरोपियों ने बुलडोजर कार्रवाई पर क्या कहा

याचिकाकर्ताओं की ओर से अंशुमन सिंह ने पक्ष रखा। रोहन हारने ने भी याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी की। उन्होंने संपत्ति तोड़े जाने की कार्रवाई पर सवाल उठाया।।वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया। यह फैसला डेमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स मामले से जुड़ा है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उसके निर्देशों का पालन नहीं हुआ। उनके अनुसार कार्रवाई केवल FIR दर्ज होने के बाद शुरू हुई। वकीलों ने कोर्ट को कार्रवाई की स्थिति भी बताई। उन्होंने कहा कि चारदीवारी पहले ही तोड़ी जा चुकी है। संपत्ति का कुछ हिस्सा भी पहले ही गिराया गया है।

हाईकोर्ट ने फिलहाल आगे तोड़फोड़ रोकी

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने थोड़ा समय मांगा। सरकारी वकील को कार्रवाई से जुड़े निर्देश लेने थे। सरकार की ओर से आरके केशरवानी ने पक्ष रखा। उन्होंने संपत्ति तोड़ने से जुड़े निर्देश लेने की बात कही। इसके बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत पर आदेश दिया।

कोर्ट ने संपत्ति का आगे विध्वंस रोकने का निर्देश दिया।।यह रोक अगली सुनवाई तक लागू रहेगी। कोर्ट ने मामले को कल 18 सितंबर को फिर सूचीबद्ध किया।।इससे फिलहाल आरोपियों की संपत्ति पर आगे कार्रवाई रुकेगी। अगली सुनवाई में राज्य का पक्ष सामने आएगा।

सुप्रीम कोर्ट के डेमोलिशन निर्देश का मुद्दा

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का सहारा लिया। इस फैसले में संपत्ति तोड़ने को लेकर निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट के सामने इसी फैसले का मुद्दा रखा गया। आरोपियों के वकीलों ने कार्रवाई को उन निर्देशों से जोड़ा। उन्होंने कहा कि निर्देशों का पालन जरूरी था।

राज्य सरकार ने इस पर अपना जवाब देने का समय मांगा। हाईकोर्ट ने तत्काल आगे की कार्रवाई रोक दी। अब अगली सुनवाई में स्थिति ज्यादा साफ हो सकती है।

सागर शराब कांड का पूरा मामला क्या है

सागर जिले में अवैध शराब से जुड़ा मामला सामने आया था। शराब पीने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ी थी। मौतों की सूचना के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा था। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की।

अवैध शराब से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे गए। कुछ ठिकानों को सील करने की कार्रवाई भी हुई। मामले में कई लोगों की भूमिका जांच के दायरे में आई। मुख्य आरोपियों की तलाश भी शुरू की गई।

सिद्धार्थ और राजकुमारी पर क्या आरोप हैं

मामले में सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा का नाम प्रमुखता से आया। राजकुमारी कुशवाहा को भी आरोपी बनाया गया है। दोनों पर अवैध शराब नेटवर्क चलाने के आरोप हैं।

उन पर शराब बनाने के भी आरोप लगाए गए हैं। अवैध शराब रखने का आरोप भी मामले में शामिल है। शराब की तस्करी से जुड़े आरोप भी बताए गए हैं। घटना के बाद दोनों पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।

पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के प्रयास किए हैं। उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। मामले की जांच के लिए SIT भी बनाई गई है।

जांच में नेटवर्क और मिलीभगत की जांच

इस मामले की जांच केवल शराब तक सीमित नहीं है। जांच में पूरे सप्लाई नेटवर्क की पड़ताल हो रही है।।अवैध शराब के निर्माण और वितरण पर भी नजर है। आबकारी विभाग की भूमिका से जुड़े सवाल भी उठे हैं। स्थानीय स्तर पर संभावित मिलीभगत की भी जांच बताई गई है।

जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी से जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश है। हालांकि आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद सामने आएगा।

अब 18 सितंबर की सुनवाई पर नजर

हाईकोर्ट ने मामले की अगली तारीख 18 सितंबर तय की है। राज्य सरकार को कार्रवाई से जुड़े निर्देश लेने हैं। अगली सुनवाई में राज्य का पक्ष सामने आएगा। फिलहाल संपत्ति पर आगे तोड़फोड़ नहीं हो सकेगी। यह आदेश अगली सुनवाई तक अंतरिम राहत के तौर पर है। मामले में आगे कोर्ट के निर्देश महत्वपूर्ण होंगे।

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