भोपाल के चर्चित 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश के मामले में अब आयकर विभाग की जांच तेज हो गई है। भोपाल कोर्ट ने शुक्रवार को आईटी विभाग को परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा से जेल में पूछताछ की अनुमति दी। इस फैसले से मामले की तह तक जाने की संभावना बढ़ गई है।
ED के बाद आयकर विभाग करेगा पूछताछ
दरअसल, भोपाल के मेंडोरी जंगल से मिली इनोवा कार में 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश बरामद होने के बाद सौरभ शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी की पूछताछ के बाद अब आयकर विभाग को भी उससे जेल में पूछताछ की अनुमति मिल गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि आयकर विभाग की पूछताछ के बाद सौरभ शर्मा के प्रकरण से जुड़ी कई कड़ियां खुल सकती हैं।
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तीनों आरोपियों से होगी पूछताछ
आयकर विभाग के वकील इकराम खान ने बताया कि कोर्ट ने जेल मैन्युअल के आधार पर अफसरों को पूछताछ की इजाजत दी है। यह पूछताछ सौरभ शर्मा और उसके साथी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल तीनों से ही की जाएगी। इससे पहले भोपाल, ग्वालियर और अन्य शहरों में भी छापेमारी हो चुकी है।
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आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
इधर, गुरुवार को हुई सुनवाई में भोपाल कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस दौरान आयकर विभाग के वकील हर्षवर्धन टोपरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच की स्थिति कोर्ट में रखी।
93 करोड़ की संपत्ति का खुलासा
बीते 9 दिनों में ईडी, लोकायुक्त और आयकर विभाग ने सौरभ शर्मा की कुल 93 करोड़ की संपत्तियों का खुलासा किया है। इनमें कार में रखा 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश भी शामिल है।
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क्या बोले कोर्ट के जज?
कोर्ट ने अफसरों से सवाल किया कि क्या आयकर विभाग ने कोई केस दर्ज किया है? शुक्रवार को आयकर विभाग ने जानकारी दी कि मामला दर्ज हो चुका है, जिसके बाद कोर्ट ने जेल में पूछताछ की अनुमति दे दी।
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