HC में खुली नर्सिंग कॉलेजों की सीलबंद रिपोर्ट, 74 नर्सिंग कॉलेजों में पाई गई कमियां, 65 पाए गए अयोग्य
Pratibha Rana | Feb 13, 2024, 10:48 IST
MP Nursing College Scam
नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में सीबीआई की रिपोर्ट सोमवार को हाई कोर्ट में खुली। सीबीआई ने कुल 308 कॉलेजों की जांच में 65 को अयोग्य पाया। वहीं, 74 नर्सिंग कॉलेज मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
BHOPAL. मध्यप्रदेश( MP Nursing College )में लंबे समय से नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ी की शिकायत( mp-nursing-college-scam)मिल रही है। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार किया। मप्र नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में सीबीआई की सील बंद रिपोर्ट खुली। इस रिपोर्ट में सीबीआई( CBI )ने कुल 308 कॉलेजों की जांच की। 305 कॉलजों में से 65 अयोग्य पाए हैं। जबकि 74 नर्सिंग कॉलेजों में कमियां पाई गई।
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सीबीआई( Nursing Fraud Case )ने 308 कॉलेजों की जांच की। इसमें सीबीआई ने 65 को अयोग्य पाया, जबकि 74 नर्सिंग कॉलेज मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इनकी अनियमिताओं को सुधारा जा सकता है। 169 नर्सिंग कॉलेज ही पात्र मिले। लॉ स्टूडेंट्स एसो. के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल की याचिका सहित अन्य मामलों पर हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया। वहीं कोर्ट ने अयोग्य कॉलेजों और उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के भविष्य को ध्यान में रखते हुए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए।
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कोर्ट ने सीबीआई जांच में पाए गए 169 नर्सिंग कॉलेजों के आगे संचालन और उनके स्टूडेंट्स की परीक्षा के रास्ते खोल दिए हैं। जिन 74 कॉलेजों में कमियां पाई गई हैं, इनका अध्ययन करने के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। उनका अध्ययन ये कमेटी करेगी। ये कमेटी ये देखेगी कि 74 नर्सिंग कॉलेज दी गई डेडलाइन में अपनी कमियों को दूर कर पाती है या नहीं। इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट हाइकोर्ट में पेश करेगी। साथ वहां के छात्रों को अन्यत्र किन कॉलेजों में स्थानांतरित किया जा सकता है, इस संबंध में भी अनुशंसा हाई कोर्ट को सौंपेगी।
वहीं सीबीआई 65 अयोग्य कॉलेज को मान्यता दिलाने वाले लोगों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए है। सीबीआई का कहना है कि में जिन- जिन अधिकारियों और निरीक्षण टीमों ने ये फर्ज़ीवाड़ा किया है, उनपर कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने सीबीआई को प्रदेशभर में शेष बचे हुए समस्त नर्सिंग कॉलेजों की जांच करने के आदेश भी दिए हैं।
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65 नर्सिंग कॉलेज अयोग्य
सीबीआई( Nursing Fraud Case )ने 308 कॉलेजों की जांच की। इसमें सीबीआई ने 65 को अयोग्य पाया, जबकि 74 नर्सिंग कॉलेज मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इनकी अनियमिताओं को सुधारा जा सकता है। 169 नर्सिंग कॉलेज ही पात्र मिले। लॉ स्टूडेंट्स एसो. के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल की याचिका सहित अन्य मामलों पर हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया। वहीं कोर्ट ने अयोग्य कॉलेजों और उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के भविष्य को ध्यान में रखते हुए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए।
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74 कॉलेजों की कमियां को देखने के लिए कमेटी गठित
कोर्ट ने सीबीआई जांच में पाए गए 169 नर्सिंग कॉलेजों के आगे संचालन और उनके स्टूडेंट्स की परीक्षा के रास्ते खोल दिए हैं। जिन 74 कॉलेजों में कमियां पाई गई हैं, इनका अध्ययन करने के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। उनका अध्ययन ये कमेटी करेगी। ये कमेटी ये देखेगी कि 74 नर्सिंग कॉलेज दी गई डेडलाइन में अपनी कमियों को दूर कर पाती है या नहीं। इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट हाइकोर्ट में पेश करेगी। साथ वहां के छात्रों को अन्यत्र किन कॉलेजों में स्थानांतरित किया जा सकता है, इस संबंध में भी अनुशंसा हाई कोर्ट को सौंपेगी।
नर्सिंग फर्ज़ीवाड़ा में आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई
वहीं सीबीआई 65 अयोग्य कॉलेज को मान्यता दिलाने वाले लोगों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए है। सीबीआई का कहना है कि में जिन- जिन अधिकारियों और निरीक्षण टीमों ने ये फर्ज़ीवाड़ा किया है, उनपर कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने सीबीआई को प्रदेशभर में शेष बचे हुए समस्त नर्सिंग कॉलेजों की जांच करने के आदेश भी दिए हैं।
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