स्विगी से मंगाई खिचड़ी में निकली मरी मक्खी, होटल पर किया इतने रुपए का जुर्माना

Jitendra Shrivastava | May 02, 2025, 16:38 IST
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swiggy-khichdi-dead-fly Photograph: (the sootr)

भोपाल में वृंदावन ढाबा से बटर खिचड़ी और लस्सी का ऑर्डर दिया। स्विगी से मंगाई इस खिचड़ी में मरी हुई मक्खी निकली। उपभोक्ता ने तुरंत स्विगी को ईमेल और चैट के माध्यम से शिकायत की। उपभोक्ता फोरम ने होटल को मुआवजा देने का आदेश दिया।

भोपाल निवासी अभिषेक दीक्षित ने 25 मई 2024 को रात 10:35 बजे स्विगी (Swiggy) से वृंदावन ढाबा से बटर खिचड़ी और लस्सी का ऑर्डर दिया। ऑर्डर प्राप्त होने पर, पारदर्शी पैकिंग में ही खिचड़ी में मरी हुई मक्खी स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इस पर उन्होंने तुरंत स्विगी को ईमेल और चैट के माध्यम से शिकायत की, लेकिन स्विगी ने जवाब दिया कि उन्होंने होटल को भुगतान कर दिया है और अब यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। समाधान न मिलने पर, अभिषेक ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई।

उपभोक्ता फोरम का निर्णय: होटल दोषी, स्विगी नहीं

भोपाल उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल और सदस्य डॉ. प्रतिभा पांडेय ने मामले की सुनवाई की। फोरम ने पाया कि खाने में मरी हुई मक्खी मिलना होटल की लापरवाही है और यह सेवा में कमी को दर्शाता है। स्विगी केवल एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, इसलिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया गया।

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उपभोक्ता फोरम ने होटल को आदेश दिया कि वह दो महीने के भीतर निम्नलिखित राशि का भुगतान करे-

  • ऑर्डर राशि: 130
  • मानसिक कष्ट और सेवा में कमी के लिए क्षतिपूर्ति: 10,000 रुपए
  • कानूनी खर्च: 5,000 रुपए
  • कुल: 15,130 रुपए
  • यदि भुगतान समय पर नहीं किया जाता है, तो 9% वार्षिक ब्याज लागू होगा।

उपभोक्ता अधिकार और जागरूकता

यह मामला उपभोक्ताओं के अधिकारों और खाद्य सुरक्षा के महत्व को उजागर करता है। उपभोक्ताओं को यह जानना आवश्यक है कि वे येअधिकार रखते हैं-

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  • सुरक्षित और स्वच्छ भोजन का अधिकार
  • सेवा में कमी पर शिकायत दर्ज करने का अधिकार
  • उचित मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार
  • यदि किसी उपभोक्ता को सेवा में कमी का सामना करना पड़ता है, तो वह उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है।
  • उपभोक्ता मामलाें में शिकायत करना
भोपाल न्यूज मध्यप्रदेश

FAQ- खबर से संबंधित सवाल

  1. यदि ऑनलाइन ऑर्डर किए गए खाने में कोई समस्या हो, तो उपभोक्ता क्या कर सकता है?
    यदि ऑनलाइन ऑर्डर किए गए खाने में कोई समस्या होती है, जैसे कि मरी हुई मक्खी मिलना, तो उपभोक्ता को तुरंत संबंधित प्लेटफॉर्म (जैसे स्विगी) और रेस्तरां को सूचित करना चाहिए। यदि समाधान नहीं मिलता है, तो उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकता है।
  2. उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है?
    उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने के लिए, उपभोक्ता को संबंधित दस्तावेज़ों (जैसे ऑर्डर रसीद, शिकायत के प्रमाण) के साथ एक लिखित शिकायत फोरम में प्रस्तुत करनी होती है। इसके बाद फोरम मामले की सुनवाई करता है और निर्णय देता है।
  3. क्या डिलीवरी प्लेटफॉर्म (जैसे स्विगी) को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?
    डिलीवरी प्लेटफॉर्म केवल भोजन की डिलीवरी का माध्यम होते हैं। यदि भोजन की गुणवत्ता में कमी है, तो मुख्य जिम्मेदारी रेस्तरां की होती है। हालांकि, यदि प्लेटफॉर्म की सेवा में भी कमी पाई जाती है, तो उसे भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।


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