आमेर-जयगढ़-नाहरगढ़ रोपवे प्रोजेक्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक; टेंडर में गड़बड़ी को बनाया आधार
Mukesh Sharma | May 08, 2026, 20:04 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर में आमेर-जयगढ़-नाहरगढ़ को जोड़ने वाले रोपवे प्रोजेक्ट पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह रोपवे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बनाई जानी है।
News In Short
रोपवे के टेंडर में गड़बड़ी के आरोप, एक फर्म ने दायर की थी याचिका।
याचिका में इस रोपवे प्रोजेक्ट में आरटीपीपी एक्ट के उल्लंघन का है आरोप।
याचिका में 80 करोड़ के काम का ठेका 350 करोड़ में देने का लगाया आरोप।
इस रोपपे प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान बजट में की गई थी घोषणा।
News In Detail
पयर्टन को बढ़ावा देने के प्रयास
याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट अभि गोयल और हार्दिक मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि उनकी फर्म 80 करोड़ में रोपवे बनाने को तैयार थी। लेकिन 350 करोड़ की लागत वाले को काम दिया गया। इस मामले में टेंडर देने के लिए बने राजस्थान पारदर्शिता लोक उपापन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन हुआ है।
विज्ञापन तक नहीं दिया
याचिका में बताया गया कि यह प्रोजेक्ट आरटीपीपी एक्ट-2012 की धारा 2(13) के तहत खरीद के दायरे में आता है। इसलिए अधिकतम प्रतियोगी टेंडर आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन देना जरुरी है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।
80 करोड़ की जगह 350 करोड़ वाली फर्म को सौंपा काम
वहीं, दूसरी आवेदक फर्म जीआर इंफ्रा ने रोपवे बनाने के लिए 350 करोड़ रुपए की लागत बताई। इसमें वन क्षेत्र और पेड़ों को नुकसान होना शामिल था। इसके बावजूद दूसरी फर्म को दो फरवरी, 2026 को रोपवे का काम देने की शुरुआती मंजूरी दे दी गई।
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