रेप मामले में एमपी पुलिस के तत्कालीन एआईजी अनिल मिश्रा को उम्रकैद
Mukesh Sharma | Jul 30, 2026, 22:39 IST
एआईजी अनिल मिश्रा को उम्रकैद
राजस्थान में जयपुर की पॉस्को कोर्ट ने एमपी के पूर्व एआईजी अनिल मिश्रा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पति की मदद के नाम पर महिला से रेप किया गया था।
समझें क्या है पूरा मामला
- पूर्व एमपी AIG अनिल मिश्रा को दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा
- जयपुर पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, 11 साल बाद पीड़िता को न्याय
- पति की मदद के बहाने शोषण का आरोप, कोर्ट ने दोषी माना
- नाबालिग बेटी से अश्लीलता मामले में भी 3 साल की सजा
- वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पद के दुरुपयोग पर अदालत सख्त
महिला ने आरोप लगाया कि पति की मदद का झांसा देकर उसका शोषण किया गया। पीड़िता की नाबालिग बेटी से जुड़े मामले में भी तीन साल की सजा दी गई है।
जयपुर की अदालत का फैसला
अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आरोपी उस समय मध्य प्रदेश में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी था। आम नागरिकों की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी थी। इसके बावजूद उसने अपने पद का दुरुपयोग किया। कोर्ट के मुताबिक उसने पीड़िता को अलग-अलग शहरों में ले जाकर शोषण किया।
कैसे शुरू हुआ पूरा मामला
रिपोर्ट के अनुसार महिला मार्च 2012 में भोपाल गई और वहां मिश्रा से मुलाकात की। आरोप है कि इसी दौरान मिश्रा ने पति की मदद का प्रलोभन देकर उसके साथ ऑफिसर मेस में दुष्कर्म किया। इसके बाद यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा।
आरोपों का सिलसिला और गिरफ्तारी
कौन हैं अनिल मिश्रा
फैसले का महत्व
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